
हालात-ए-शहर ( अतुल अग्रवाल ) हल्द्वानी | कोविड 19 के चलते सरकारी गाइड लाइन के अनुसार कोई भी आम उपभोक्ता मंडी से खाद्य सामग्री नहीं खरीद सकता है । कोई भी व्यक्ति जो घरेलू उपभोग के लिए खाद्य सामग्री की खरीद के लिए मंडी आता है, उसे 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।






शासन की गाइड लाइन के अनुसार कोई भी आम उपभोक्ता मंडी से खाद्य सामग्री नहीं खरीद सकता है । कोई भी व्यक्ति जो घरेलू उपभोग के लिए खाद्य सामग्री की खरीद के लिए मंडी आता है, उसे 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। मंडी के अंदर कोई भी निजी दो पहिया ,चार पहिया ,और तीन पहिया वाहन को परवेस की अनुमति नहीं है,केवल वाणिज्यिक वाहन और व्यापारी वाहन को मंडी में आने की अनुमति है

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