- जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी,,,,
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हल्द्वानी विश्वनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को बनभूलपुरा छेत्र में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान सरकारी कार्य में वाधा डालने एवम हिंसा फ़ैलाने सरकारी संपत्ति वाहनों को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( यूएपीए ) के तहत कार्यवाही की गई है यहाँ आपको बताते चले कि पुलिस ने हिंसा के पश्चात हिंसा का
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मास्टर माइंड मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ ( यूएपीए ) के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी अब जेल में बंद 7 महिलाओं सहित 71 अन्य आरोपियों पर भी ( यूएपीए ) की धारा बढ़ा दी गई है हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने अलग-अलग तीन मुकदमे भी दर्ज किए थे जिसमे अब्दुल मलिक उनके बेटे मोहित मलिक और 7 महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है बीते शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया इसके बाद अदालत ने सभी की न्यायिक हिरासत के लिए 28 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों को मिलाकर जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ ( यूएपीए ) की धाराएं बढ़ा दी गई हैं
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