18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर संरक्षक \ अभिभावक वाहन स्वामी को 3 वर्ष की कैद व एम बी एक्ट में 25 हज़ार के चालान का प्रावधान -टी आई मेहरा

18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर संरक्षक \ अभिभावक वाहन स्वामी को 3 वर्ष की कैद  व एम बी एक्ट में 25 हज़ार के चालान का प्रावधान -टी आई मेहरा
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी

आज हल्द्वानी पुलिस के सभागार में पुलिस अधीक्षक क्राइम डॉ जगदीश चन्द्र एवम टी आई मेहरा ने विद्यालय के प्रबन्धकों व प्रधानाचार्य को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में माध्यमिक शिक्षा की अहम भूमिका है।

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उन्होंने बताया कि 16 से 18 वर्ष के कम उम्र के किशोरों के लिए लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 50 सीसी की इलेक्ट्रिक गाड़ी ही अनुमन्य है। किशोरों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने पर 25 हजार का जुर्माना व सरंक्षक को 03 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है

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