हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को माना अतिक्रमणकारी 101 दुकान- मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को माना अतिक्रमणकारी 101 दुकान- मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी
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HSN * संवाददाता अतुल अग्रवाल > 9927753077 < हल्द्वानी |

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मंगलवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों को दिए स्टे को रद्द कर दिया था। स्टे रद्द होने के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को 23 अगस्त तक स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज चौराहे और मंगलपड़ाव तक सरकारी अतिक्रमण हटाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। फिर चाहे बेस अस्पताल का नवनिर्मित भवन हो या फिर स्टेडियम की दीवार… केएमवीएन पार्किंग, बिजली विभाग की दीवार और बगल की दुकानें भी सरकारी एक्शन के जद में आए नगर निगम ने मंगलपड़ाव से रोडवेज तक सड़क के दोनों ओर बनी 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी

नगर निगम ने मंगलपड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को 23 अगस्त तक स्वयं हटा लें। 23 अगस्त तक अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में प्रशासन स्वयं कब्जे हटाएगा। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज से मुनादी कराई जा रही है यदि कब्जेदारों ने 23 अगस्त तक खुद व्यापारियों और भवन स्वामियों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो उन्हें नगर निगम को बुलडोजर वाली कार्रवाई का भुगतान भी करना पड़ेगा।

इधर, अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद व्यापारियों ने गुरुवार को नगर निगम में प्रदर्शन किया।

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