संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नगर निगम सभागार में किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के कार्यशाला में पुलिस,शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्ड लाइन,जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया।




• कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उददेश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये विधि से संघर्षरत बच्चों को समुचित न्याय सुनिश्चित करना व देखभाल एवं संरक्षण के साथ ही उपचार विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तहर की हिंसा, शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

• कार्यशाला में एएसपी जगदीश चन्द्र ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है तभी वे अपने बच्चों को बाल यौन-शोषण के बारे में जागरूक कर सकते है साथ ही बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के उन्मूलन के लिए भी सभी नागरिको को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है तभी बाल यौन-शोषण के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है।

• अपने सम्बोधन में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि बच्चों के साथ ही समाज के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए समाज के साथ ही बच्चों को जागरूक होने की आवश्यकता है तभी हम बाल यौन-शोषण की घटनाओ पर अंकुश लगाया जा सकते हैं।
कार्यशाला में सीएमएस महिला चिकित्सालय डा0 ऊषा जंगपांगी, एसीएमओ डा0 रश्मि पंत, जिला बाल संरक्षण अधिकारी वर्षा, प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन, पूजा, मेंहदिया रिजवी के साथ ही 80 लोगों ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 हालात-ए-शहर के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, केवल जनतापक्ष *हमारा यू ट्यूब चैनल * हालात-ए-शहर *सबक्राइब करे बेल आइकॉन दबाना न भूले और देखते रहे खबरे हल्द्वानी से *अतुल अग्रवाल हालात-ए-शहर वेबसाइट www.halateshahar.in मेल आईडी atulagarwal9927@gmail.com न्यूज कवरेज़ /विज्ञापन के लिये 9927753077 * 6399599595