अतुल अग्रवाल



HSN – हल्द्वानी,,,,,,,,,विश्वनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है जानकारी के मुताबिक़ हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के रानीपुर विधानसभा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में सजा सुनाई है।
भाजपा विधायक पर भतीजी के पति को मार- पीटने का आरोप था।जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हरिद्वार जिले से रानीपुर विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है। बीजेपी विधायक आदेश चौहान को एक वर्ष की जेल की सजा CBI कोर्ट ने सुनाई। पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। दहेज उत्पीड़न के मामले में मनीष विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका का पति है। यह मामला कोर्ट में लगभग 16 वर्ष से चल रहा है। उसके बाद कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है विधायक आदेश चौहान ने बताया है कि समाज एवं पारिवारिक बहन-बेटियों के सम्मान के ऐसे ही सदैव खड़ा रहूंगा विधायक आदेश चौहान ने बाया की
अपने घर की बेटी ओर अपने परिवार के लिए खड़ा होना,कहीं गलत नहीं, अगर कोई हमारे घर की बेटी को परेशान करेगा, उसका उत्पीड़न करेगा तो, उसके खिलाफ हमारा विरोध भी धर्म है।

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