वक्फ अभिलेखों में दर्ज संपत्ती खुर्द-बुर्द मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर रोक

वक्फ अभिलेखों में दर्ज संपत्ती खुर्द-बुर्द मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर रोक
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वक्फ संख्या 610 के सचिव हसमत अली पुत्र मरहूम महफूज अली निवासी गौलापुर काठगोदाम ने कोतवाली भवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि नैनीताल के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक्फ संख्या 610 वक्फ गुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड़ तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 2 के खसरा संख्या 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 की भूमि

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वक्फ अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। इस वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है लेकिन अकबर अहमद डम्पी इसे खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अकबर अहमद डम्पी ने अपनी याचिका में बताया कि यह भूमि उन्होंने 2007 में वक्फ बोर्ड से पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत 22 लाख रुपये में खरीदी थी। इसकी सेल डीड व दाखिल खारिज की प्रतिलिपि उनके पास है। 2007 में हुए दाखिल खारिज के खिलाफ जनवरी 2023 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को रामगढ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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