ब्लैक लिस्टेड जयपुर की जीव कल्याण संस्था पूर्व नाम उषा इंटरप्रजेज संस्था ने गुप चुप तरीक़े लिया का एबीसी अनुबंध निरस्तीकरण जारी

ब्लैक लिस्टेड जयपुर की जीव कल्याण संस्था पूर्व नाम उषा इंटरप्रजेज संस्था ने गुप चुप तरीक़े लिया का एबीसी अनुबंध निरस्तीकरण जारी
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उत्तराखंड सीएम ऑफिस और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, में शिकायत दर्ज के बाद ग़ैर रजिस्टर्ड संस्था का एबीसी अनुबंध निरस्तीकरण जारी
नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया को भी सवालों के घेरो में घेरा हैं कही ना कही त्रुटि भी नज़र आ रही है. किस आधार पे जीवों के गंभीरता से निविदा नहीं हुई ।
ग़ैर रजिस्टर्ड संस्था अन्य राज्यो पटियाला,भीलवाड़ा,राजस्थान,एमपी,में भी कुत्तो के साथ क्रूरता की खबर आयी थी
संस्था द्वारा कुत्तो को रिलोकेशन की शिकायत भी हैं जो क़ानूनी जुर्म भी हैं
किसी भी संस्था को कार्य लेने से पूर्व एनिमल्स एक्ट अधिनियम 1960 के आधार पे क्रूरता मुक्त होना ज़रूरी हैं

संवाददाता अतुल अग्रवाल ”हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | जयपुर की संतुलन जीव कल्याण संस्था पूर्व नाम उषा इंटरप्रजेज ने इस साल कुत्तों की नसबंदी का काम करने के लिए रूद्रपुर निगम उत्तराखंड में इस साल संस्था ने टेंडर में हिस्सा लिया चयन भी हुआ इस बार टेंडर खुला मगर संस्था गुप चुप तरीक़े से काम करने जा रही थी एबीसी सेंटर में कैचिंग वैन और स्टाफ भी आ गया था जिसकी सूचना राजस्थान पटियाला और भीलवाड़ा से एनिमल एक्टिविस्ट प्रथम (प्रकाश) बिष्ट को प्राप्त हुई जिसकी शिकायत शहरी विकास विभाग, सीएम ऑफिस ,एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया में प्रथम बिष्ट द्वारा शिकायत दर्ज की गई और जाँच के आदेश जारी होने तक फ़र्म को स्टे दिया गया इस बीच संस्था अपना एनिमल वेलफेयर बोर्ड का प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाई, तो शिकायत के आधार पे टेंडर निरस्त हो गया हैं साथ भविष्य में ई निविदा में भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हैं ऐसे में टेंडर प्रक्रिया दोबारा खोली जाएगी ,

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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन। कही ना कही ग़ैर रजिस्टर्ड संस्था अन्य राज्यो पटियाला,भीलवाड़ा,राजस्थान,एमपी,में भी कुत्तो के साथ क्रूरता की खबर आयी थी साथ ही संस्था द्वारा कुत्तो को रिलोकेशन की शिकायत भी हैं जो क़ानूनी जुर्म भी हैं किसी भी संस्था को कार्य लेने से पूर्व एनिमल्स एक्ट अधिनियम 1960 के आधार पे क्रूरता मुक्त होना ज़रूरी हैं

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प्रथम बिष्ट ने अब नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया को भी सवालों के घेरो में घेरा हैं कही ना कही त्रुटि भी नज़र आ रही है. किस आधार पे जीवों के गंभीरता से निविदा नहीं हुई ।

(एबीसी और एआर )की प्रक्रिया 2001 एबीसी नियम और AWBI के नियम अनुसार साथ में मॉड्युल होता हैं ।
अनुबंध निरस्तीकरण के लिए सीएम ऑफिस और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया का प्रसासन का आभार व्यक्त किया हैं

संतुलन जीव कल्याण( डा॰ नवीश नेहरा)संस्था के विरुद्ध AWBI एवम् सीएम उत्तराखंड में शिकायत दर्ज की हैं कार्यवाही हुई हैं और टेण्डर निरस्त कर दिया गया निवेदन हैं ऐसी संस्था जिनपे क्रूरता का अरोप उन्हें किसी भी राज्य में निमंत्रण ना दिया जाए भ्रष्टाचार और पशु क्रूरता के लिए ।
अंत में ऐसे में कार्यकारिणी निगम पे भी सवाल क्यों बेज़ुबानो के जीवन के साथ टालमटोल होता हैं ।

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एडब्ल्यूबीआई ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संबंध में परामर्श जारी किया है जिसके तहत मान्यता प्राप्त एनजीओ को पशु जन्म नियंत्रण व रेबीज रोधी टीकाकरण (एबीसी/एआर) कार्यक्रम के लिए अनुमति दी जाएगी प्रत्येक जिले में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में खिलाने वाली जगहों की पहचान करने को कहा गया है. मानव और पशु के बीच के संघर्ष में कमी लाने और समाज या क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव स्थापित करने संबंधित, पशु कल्याण के मुद्दों पर कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है.

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