अतुल अग्रवाल > हल्द्वानी



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हल्द्वानी,,,,,,,आज सिडकुल पंतनगर के सेक्टर -09,प्लॉट संख्या -09 स्थित BST कम्पनी की महिला मजदूरों के नेतृत्व में भारी संख्या में मजदूर गाँधी पार्क रुद्रपुर (उत्तराखंड )पहुंचे। जोशो खरोस के साथ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला दिवस दिवस मनाया गया।इसके पश्चात् महिला मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया।आज द्वितीय शनिवार की छुट्टी होने के कारण कलेक्ट्रेट रुद्रपुर तक जुलुस के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सोमवार को जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर के माध्यम से श्रम सचिव उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। एकस्वर में कम्पनी की गैरकानूनी मिलबंदी ख़त्म कराके सभी 500 मजदूरों की सवेतन कार्यबहाली कराने की मांग की गईं।
इस दौरान हुई सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सहित पक्ष विपक्ष के नेतागण और उच्चाधिकारी गण नारी सम्मान और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं।वहीं भाजपा के डबल इंजन की सरकार में BST कम्पनी मालिक ने 31 दिसंबर 2024 को कम्पनी की गैरकानूनी मिलबंदी करके करीब 400 स्थाई मजदूर महिलाओं को बेरोजगार करके बच्चों सहित भूखों मरने को छोड़ दिया है। कम्पनी मालिक के खिलाफ अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गईं है। मिलबंदी के बाद कम्पनी मालिक कम्पनी से गैरकानूनी रूप से सारा कच्चा माल और स्क्रेच उठाकर उत्तराखंड राज्य से बाहर भेज दिया है। अब कम्पनी से सारी मशीनों को गैरकानूनी रूप से उठाकर उत्तराखंड राज्य से बाहर भेजने की साजिश रची जा रही है।कम्पनी का उत्तराखंड राज्य से बाहर पलायन करके की साजिश रची जा रही है। किन्तु शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। जबकि जिला प्रशासन को तत्काल कम्पनी को सीलबंद करके विवाद के समाधान होने तक उसे अपने नियंत्रण और निगरानी में ले लेना चाहिए था। किन्तु प्रशासन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। जिससे कम्पनी मालिक के हौसले बढ़ चुके हैं।
वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन प्रतिनिधियों द्वारा संराधन अधिकारी /सहायक श्रमायुक्त महोदया, रुद्रपुर की मध्यस्थता में दिनांक 27/01/2025 को हुईं त्रिपक्षीय संराधन वार्ता के दौरान स्वयं ही कथन किया गया है कि कारखाने में 450 श्रमिक कार्यरत हैं जो कि वार्ता के कार्यवृत्त में दर्ज है।जबकि उपरोक्त कारखाने में 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।उत्तराखंड राज्य का कानून कहता है कि जिन कारखानों में 300 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं उनकी मिलबंदी करने से पूर्व कम्पनी मालिक को उत्तराखंड शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य शर्त है। उत्तराखंड शासन की अनुमति के बिना ऐसे कारखानों की मिलबंदी करना पूर्णतः गैरकानूनी कृत्य है। उत्तराखंड /उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा -6(w)का घोर उल्लंघन है।घोर अपराधिक कृत्य है। जिस हेतु श्रम विभाग और जिला प्रशासन को मामला संज्ञान में आते ही BST कंपनी मालिक के विरुद्ध तत्काल उत्तराखंड /उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा -14(B)के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी। सक्षम न्यायालय में प्रभिवाद दायर करना चाहिए था। मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन को कम्पनी को सीलबंद करके अपने नियंत्रण और निगरानी में लेना चाहिए था, तांकि कम्पनी से चोरी छुपे माल और मशीनों को उठाने की साजिश पर रोक लगती। उत्तराखंड शासन को कम्पनी की मिलाबंदी को गैरकानूनी घोषित करना चाहिए था। मजदूरों को इस दौरान का पूर्ण वेतन भुगतान कराना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।सोमवार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्रम सचिव महोदय को जो ज्ञापन भेजा जायेगा उसमें उपरोक्त मांगें की गईं हैं।
अतं में चेतावनी दी गईं कि यदि न्याय नहीं मिला तो अतिशीघ्र विशाल महापंचाय का आयोजन करके आंदोलन तेज किया जायेगा।
आज के कार्यक्रम को प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र की रविन्द्र कौर, पूजा , डालफिन मजदूर संगठन की सुनीता, पिंकी गंगवार, इंकलाबी मजदूर केन्द्र के शहर सचिव दिनेश, कैलाश भट्ट , यजाकि वर्कर यूनियन के महामंत्री रविन्द्र कुमार, BST मजदूर संगठन की नेत्री आशा रावत,सी.एस.टी.यू. के केंद्रीय महासचिव मुकुल, करोलिया लाइटिंग ईइम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, नेस्ले कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष महेंद्र कविता , कुसुम , क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन के राजेश तिवारी, समाजसेवी सुव्रत विश्वास, परिवर्तनकामी छात्र संगठन की खुशी ने सम्बोधित किया। संचालन प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र की वंदना ने किया। कार्यक्रम में कपिल, अनिल तिवारी, उमेश यादव, हरिशंकर, सुचुन, तारावती, सीमा, सरस्वती
आज के कार्यक्रम में आशा रावत, कविता, दीपा, प्रीति, सीमा, बिमला, छवि, लीलावती, शांति देवी,सहित बड़ी संख्या में महिला मजदूरों ने भागेदारी की।
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