मछली मार्किट मंगल पड़ाव में बनी दुकानों पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए



संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम व जिला प्रशासन ने मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष के निर्देश में निगम कर्मचारियों के द्वारा मंगल पड़ाव मछली मार्किट में बनी लगभग 35 दुकानों में नोटिस चस्पा किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के क्रम में आज शुक्रवार को नगर आयुक्त ने कहा कि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन करते हुए अपने फड़ / खोखे का निर्माण किया गया है। उक्त निर्माण से यातायात नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में गंदगी रहती है। वही बताते चले पिछले विगत वर्षो में मंगल पड़ाव मछली मार्किट में मीट की दुकाने सील करने की कार्यवाही के दौरान समय माँगा गया था , परन्तु आजतक इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियो से मीट बिक्रेताओ के द्वारा कोई वार्ता नहीं की गई , जिसको लेकर आज नोटिस चस्पा की कार्यवाही करते हुये नगर निगम आयुक्त के द्वारा 4 अप्रैल तक का समय दिया गए है
निर्माण का प्रकार – अस्थाई फड।
नगर निगम अधिनियम की धारा 327 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम आपसे अपेक्षा करता हूँ कि दिनांक 04/04/2022 से पूर्व उक्त निर्माण के वैध स्वामित्व एवं निर्माण से सम्बंधित स्वीकृति अभिलेख प्रस्तुत करें। अन्यथा कि दशा में नियत तिथि उपरांत उक्त निर्माण को पूर्णतः अवैध मानते हुए नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिसकी वसूली आपसे कि जायेगी।
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