HSN * संवाददाता अतुल अग्रवाल > 9927753077 < हल्द्वानी |



हल्द्वानी नगर निकाय चुनावो को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने “अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024” जारी किया है। इसके तहत हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च का ब्योरा 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सत्यापित शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा,,,,

सबसे अहम सवाल प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विगत कुछ माह; पूर्व ही कड़े शब्दों में कहा गया था कि प्रदेश में सरकारी भूमियो पर अवैध कब्ज़े किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे वही बात की जाय तो माननीय न्यालालय ने भी सरकारी संम्पत्तियो से अवैध कब्ज़ो पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश में सरकारी संम्पत्तियो से हटाने की कार्यवाही के आदेश भी पारित किये गए थे जिसके पश्चात् सरकार के द्वारा प्रदेश में सरकारी संम्पत्तियो से अवैध कब्ज़े हटाने की बड़ी कार्यवाही भी की गई आज भी कार्यवाही निरंतर जारी है,,,,,,

वही बात की जाये तो उत्तराखंड निकाय चुनाव पारदर्शिता एवम निष्पक्ष संपन्न करने के लिए कड़े नियम पारित किये गए है उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ नए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब, सभासद सदस्य या नगर निगम मेयर के चुनावी उम्मीदवारों को खर्च का पूरा ब्योरा प्रमाण के साथ देना होगा। अगर कोई उम्मीदवार सही खर्च का विवरण नहीं प्रस्तुत करता, तो उस पर तीन साल का प्रतिबंध लग सकता है, जिसके बाद वह अगले चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा,,,,


यदि बात की जाये तो नगर निकाय चुनावो के प्रत्याशियों को अपने शपथ पत्र पर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने के लिए राज्य निर्वाचन द्वारा अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए,,,,,

यदि बात की जाये तो महानगर हल्द्वानी \ काठगोदाम नगर निगम परिछेत्र के कई इलाको में नगर निकाय चुनावो में कई ऐसे दावेदार भी है जो सरकारी संम्पत्तियो पर अवैध कब्ज़े कर आवासीय भवन बना निवास करते है क्या ऐसे प्रत्यशियों पर सरकार \ राज्य निर्वाचन \ शासन प्रशासन बड़ी कार्यवाही कर सकता है

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने “अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024” जारी किया है। इसके तहत हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च का ब्योरा 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सत्यापित शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा।
रिटर्निंग अफसर चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार उम्मीदवार के खर्च का मिलान करेंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने खर्च का विवरण सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी
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