- जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS *संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी,,,,, जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी रामनगर द्वारा अवगत करवाया गया है कि ग्रीष्म कालीन अवधि में पेयजल के अवैध दोहन को रोकने के लिए निर्माण कार्यों में पेयजल का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध किया गया है । यदि कहीं पेयजल का उपयोग निर्माण कार्य में होना पाया गया तो संबधित सख्त कार्यवाही की जाएगी । इसके अतिरिक्त परगना अंतर्गत अवैध बोरिंग एवम गैर अनुमति के पेयजल के दोहन की जांच हेतु भी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जायेगी ।
इसी क्रम में दिनांक 27/4/2024 को राजस्व विभाग , जल संस्थान, नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा रामनगर नगर अंतर्गत 25 कार वाशिंग दुकानो का जल संयोजन की जॉच की गई जांच के दौरान एक अवैध कनेक्सन पाया गया जिसे मोके पर ही काटने के निर्देश दिये गये है । 21 कार वाश सेंटर को नोटिस जारी किए गए । उपरोक्त अभियान आगामी दिवसों में जारी रहेगा । अवैध जल संयोजन पाए जाने पर दोहन किए गए पेयजल की क्षतिपूर्ति की वसूली करते हुए, संयोजन को विच्छेदित किया जायेगा । जांच टीम आगामी 3 दिवस में नगर पालिका एवं 7 दिन तहसील के सभी स्थानों पर जांच करेगी ।
संयुक्त निरीक्षण में नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता जल संस्थान अंकित बिष्ट, कर निरीक्षक नगर पालिका लल्लन मिया, जल संस्थान फिटर पी. सी. पाण्डे मौजूद थे ।



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