संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |



हल्द्वानी | नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए, यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्राविधानों के दृष्टिगत आदेश जारी किए जाते है।

1- मंगल पडाव स्थित सहकारिता दुग्ध संघ एवं विद्यालयों के सामने रोड के किनारे स्थित मीट मछली मार्केट में अवैध रूप से निर्मित दुकानों / फड को दिनांक 03.04.2022 तक स्वयं के खर्च से हटाने के आदेश निर्गत किये जाते है।
2- तिकोनिया से वर्कशाप लाईन होते हुए रेलवे बाजार तिराहा (तिरंगा चौक) होकर रेलवे फाटक को जाने वाले मार्ग पर स्थित सभी दुकान / भवन स्वामी सड़क फुटपाथ एवं नाली से अतिक्रमण हटालें तथा उक्त स्थलों को अनवरत रूप से रिक्त रखें। उक्त कार्य दिनांक 04.04.2022 तक सम्पन्न कर ले। अन्यथा की दशा में अभियान के दौरान अतिक्रमण को रिक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3- नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमान्तर्गत खुले में मीट चिकन, मछली बेचना पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाता है। अर्थात नगर निगम से उक्त कार्यों हेतु निगत ट्रेड लाईसेन्स खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निर्गत लाईसेन्स एवं सफाई के उचित प्रबन्धन के साथ बन्द एवं वैन्टिलेटेड दुकानों में ही उक्त व्यवसाय किया जाना अनुमन्य होगा। दिनांक 05.04.2022 के बाद उक्त व्यवसाय खुले में पाये जाने पर सामान जब्त कर लिया जायेगा। कर निरीक्षक खुले में उक्त व्यवसाय करने वालों से दिनांक 02.04.2022 से तहबाजारी वसूली न करे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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