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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि शनि बाजार एक नजूल भूखंड है जो कि नगर निगम के प्रबंधन में है जिस पर शनि बाजार को एक मार्केट लगाई जाती है | उस मार्केट नगर निगम के पास जो अपना बाइलॉज है उसके तहत तहबाजारी का शुल्क लिया जाता है ,जिससे चलते एक व्यवस्था बनाई गई थी , नगर निगम के द्वारा न्यूनतम ₹20 एवं ₹40 तहबाजारी का शुल्क महानगर हल्द्वानी में निर्धारित किया गया था |
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जिसका नगर निगम के द्वारा आकलन किया गया शहरी क्षेत्र में ठेला फड़ व्यापारियों से जो शुल्क वसूला जाता है ,एवं शनि बाजार से जो नगर निगम को शुल्क मिलता है , उसमें काफी भिन्नता नजर आई जिसके कारण नगर निगम को राजस्व का हो रहा है बड़ा घाटा ,
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नगर निगम आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि विशेष माध्यमों से एक पर्ची बरामद हुई है ,
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जिसमें अंकित है ( अपना बाजार अपना शनि बाजार व्यापारी एवं जन उत्थान समिति ) जो कि शनि बाजार में आए व्यापारियों को दी जाती है जिसके एवज में ₹10 का शुल्क वसूला जाता है ,वही पर्ची में अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ नाम दर्ज है नगर आयुक्त का कहना है कि यह समिति किस उद्देश्य एवं किसके आदेश के अनुसार से व्यापारियों से रकम वसूलती है ,उस धनराशि का कौन से मद में प्रयोग किया जाता है ,यह नगर निगम की जानकारी में नहीं है नगर आयुक्त का कहना है जो भी अभिलेख हमने देखे हैं उनमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है | कि ऐसी किसी समिति को शनि बाजार से शुल्क वसूल करने की अनुमति नगर निगम के द्वारा दी गई हो ,वही नगर आयुक्त का कहना है कि यदि व्यापारी अपनी कोई समिति बनाकर स्वेच्छा से धन वसूलता है वह एक अलग विषय है | नगर आयुक्त का कहना है कि न्यूनतम तहबाजारी वसूली से राजस्व की हानि होती है , इसका आकलन करने के बाद नगर निगम के द्वारा निर्णय लिया गया है कि निगम की आय बढ़ाने के लिए नगर निगम शनि बाजार को ठेके पर देगा एवं व्यापारियों के हितों के लिए जो भी बेहतर काम होंगे वह किए जाएंगे |
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है वही टेंडर भी आमंत्रित कर दिया गया है, नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि जो टेंडर का विरोध कोई समूह या व्यक्ति कर रहा होगा उसके अपने उद्देश्य होंगे परंतु नगर निगम का एक ही उद्देश्य है व्यापारियों को समान अधिकार दिया जाए एवं सभी से एक समान शुल्क वसूला जाए
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वहीं नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय के द्वारा बताया गया है कि टेंडर होने के उपरांत सड़कों पर बाजार लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ,सड़कों पर बाजार लगाने से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है जाम की स्थिति पैदा हो जाती है वहीं उपभोक्ताओं को आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
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