HSN अतुल अग्रवाल
हल्द्वानी



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हल्द्वानी,,,,,मगलवार को सरकारी और निजी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में पान मसाले, तंबाकू, सिगरेट और अन्य धूम्रपान सामग्री की बिक्री पर की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया,,,,,,,
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बताया गया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत प्रतिबंधित है जिसको लेकर बनभूलपुरा और बरेली रोड की 7 दुकानों को सील किया गया
बनभूलपुरा, बरेली रोड, और कालाढूंगी रोड समेत अन्य क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आसपास की दुकानों में पान मसाले, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अन्य धूम्रपान सामग्री बेची जा रही थी उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत प्रतिबंधित है। इस कार्रवाई में शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
कार्यवाही में कई दुकानों से बीड़ी, पान मसाले और सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के पास कोई दुकानदार धूम्रपान सामग्री बेचता है, तो स्कूल प्रशासन उसे नोटिस जारी कर सकता है। यदि दुकानदार इसके बावजूद अपनी बिक्री जारी रखता है, तो प्रशासन को इसकी जानकारी दी जा सकती है।
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