रेलवे प्रशासन ने समाचार पत्रों में रेलवे की भूमि खाली कराने संबंध में अतिक्रमणकारियों के नाम नोटिस किया जारी

रेलवे प्रशासन ने समाचार पत्रों में रेलवे की भूमि खाली कराने संबंध में अतिक्रमणकारियों के नाम नोटिस किया जारी
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | नैनीताल हाईकोर्ट ने काफी लम्बे समय से विवादित हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला देते हुए नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे को कहा है साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन को भी रेलवे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अतिक्रमण को हटाने में पूर्ण सहयोग करने की हिदायत दी है इसी क्रम में आज रेलवे बनाम जनता प्रकरण में आज रेलवे प्रशासन द्वारा प्रमुख अखबारों में अतिक्रमणकारियों के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है नोटिस में 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली करने का फरमान है साथ ही यदि 7 दिन के अंदर अतिक्रमण कारी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसको ध्वस्त करने की चेतावनी के साथ ही अतिक्रमण हटाने पर आए व्यव का खर्च भी अतिक्रमण कार्यों से लिए जाने की बात कही गई है आपको बता दें कि हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 50000 की आबादी है जिस पर रेलवे अपना हक जता रहा है