श्री बागनाथ आश्रम की भूमि पर महिला द्वारा कब्जा करने की नियत से रजिस्ट्री में छेड़छाड़ ?

श्री बागनाथ आश्रम की भूमि पर महिला द्वारा कब्जा करने की नियत से रजिस्ट्री में छेड़छाड़ ?
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  • जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी,,,,,,

विश्वनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हल्द्वानी से मिल रही है जानकारी के मुताबिक एक महिला के द्वारा श्री बागनाथ आश्रम की भूमि हड़पने की कूटनीतिज्ञ मंसूबो से साजिश रचते हुए निकटवर्ती गायत्री नगर काठगोदाम स्थित श्री बागनाथ आश्रम के महंत ने क्षेत्र की एक महिला पर रजिस्ट्री में छेड़छाड़ कर आश्रम की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने का लगाया आरोप आश्रम के महत्व सूरज गिरी महाराज ने अपने अधिवक्ता अनिल कश्यप के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है की भूमि के रजिस्ट्री में महिला के नाम से भूमि का जो रकवा दर्शाया गया है वह सूचना के अधिकार से प्राप्त रजिस्ट्री से भिन्न है उन्होंने इस मामले की जांच को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर जांच की मांग की गई है–

आपको बताते चले कि कूटरचना से एक ही भूमि की दो रजिस्ट्री हल्द्वानी परगना मजिस्ट्रेट भावर हल्द्वानी जिला नैनीताल को आश्रम के महंत सूरज गिरी महाराज के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि न्यायालय में जानकी शाह बनाम सुरेंद्र पाल आदि का एक बाद विचाराधीन है उक्त बाद में जानकी शाह ने अपने उक्त भूखंड का पंजीकरण अभिलेख परगना मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत किया प्रस्तुत दृष्टि में उसकी भूमि 32 \ 89.35 वर्ग फीट दृष्टि दर्शाती है जबकि उपनिबंधक कार्यालय हल्द्वानी , नैनीताल के द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उक्त पंजीकृत दृष्टि की सत्यापित करने के आधार पर उक्त भूखंडों 50 X 57.58 वर्ग फिट है दोनों रजिस्ट्री की प्रतिया महोदय के समक्ष अवलोकन की भी गुहार लगाई गई प्रस्तुत की गई रजिस्ट्री के प्रश्न संख्या 3-11 की 6 पंक्ति में भूमि का रकवा 32 X 89.35 वर्ग फीट दर्शीई गई है जबकि सूचना के आधार से प्राप्त रजिस्ट्री पृष्ठ संख्या 3 -11 की 6 पंक्ति में भूमि का रखवा 50 X 57.18 एक ही भूमि से संबंधित बताई जा रही हैं —

दोनों का स्टाम्प संख्या की यूके 960167 60728579 S दोनों के संख्या संख्या 3-11 में वर्णित संख्या 796071 है जिसको देखकर यह स्पष्ट होता है कि उक्त रजिस्ट्री में छेड़छाड़ व कूटरचना के तहत भूमि से पैमाइश बदली गई है माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से उक्त महिला लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है प्रार्थी महंत सूरज गिरी महाराज ने उक्त आश्रम का अधिवक्ता अनिल कश्यप के द्वारा उप जिलाअधिकारी को तत्वसंबंध में अवगत कराया परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं

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