नायब नाजिर जफर आलम द्वारा खतौनी मद, ई-जनाधार और वासिल वाकी नवीस के लिए आने वाला
धन सरकारी कोष में जमा करने के बजाय अपनी जेब में रख लिया।
पद पर रहते हुए जफर ने 42,32,262 रुपये के गबन किया है.
विभागीय जांच में पता चला कि नाजिर ने खतौनी मद में 27,08,010 रुपये, ई-जनाधार से प्राप्त आय के 14,92,452 रुपये और वासिल वाकी नवीस
(आय-व्यय) के 28,800 रुपये गबन
केंद्रों से वसूली गई इस रकम को विभागीय बैंक खाते में जमा करानी थी लेकिन आरोपी द्वारा सरकारी धन में जमा करने की बजाय अपनी जेब में रखता गया.
- जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS * HALDWANI | हल्द्वानी विश्वनीय सूत्रों के हवाले से तहसील हल्द्वानी में सरकारी धन का गवन मामले का हुआ खुलासा जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी तहसील के नायब नाजिर रहे मो. जफर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील से 42.32 लाख रुपये गबन करने का आरोप है
तहसील हल्द्वानी में सरकारी धन का गवन का मामला सामने आया है. हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में पूरे मामले में पुलिस नायब नाजिर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है.
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वर्तमान में जफर नैनीताल तहसील में कार्यरत है.जांच में सामने आया कि नायब नाजिर जफर आलम द्वारा खतौनी मद, ई-जनाधार और वासिल वाकी नवीस के लिए आने वाला धन सरकारी कोष में जमा करने के बजाय अपनी जेब में रख लिया। पद पर रहते हुए जफर ने 42,32,262 रुपये के गबन किया है.
तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि मामला 5 साल पुराना है जहां विभागीय जांच चल रही थी जांच के बाद सही पाए जाने पर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस तहरीर दी गई. तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि पांच साल पहले जफर हल्द्वानी तहसील में नायब नाजिर के पद पर तैनात था.
विभागीय जांच में पता चला कि नाजिर ने खतौनी मद में 27,08,010 रुपये, ई-जनाधार से प्राप्त आय के 14,92,452 रुपये और वासिल वाकी नवीस
(आय-व्यय) के 28,800 रुपये गबन कर दिए. जबकि जनाधार
केंद्रों से वसूली गई इस रकम को विभागीय बैंक खाते में जमा करानी थी लेकिन आरोपी द्वारा सरकारी धन में जमा करने की बजाय अपनी जेब में रखता गया.
बताया जा रहा है कि 2020 में पूरे मामले की जांच तत्कालीन नितेश डांगर को सौंप गई थी जहां नितेश ने भी आरोपों की पुष्टि की और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी इसके बाद वर्ष 2021 में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को जांच करने को कहा गया.
उनकी जांच में भी आरोप सही पाए गए. बार-बार जांच और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद भी मो. जफर आलम पर कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश के बाद तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार ने आरोपी मो. जफर आलम के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है पूरे मामले में पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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