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नए पेट्रोल पंप लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 2019 के आदेशनुसार नियमो की अनिवार्यता
नये पेट्रोल पम्प लगाने के स्थान से पानी के श्रोत से 50 मीटर की दूरी होने चाहिये
नये पेट्रोल पम्प लगाने के स्थान से से 50 मीटर आबादी छेत्र नहीं होना चाहिये
नये पेट्रोल पम्प लगाने के स्थान से 50 मीटर दूरी तक – शिक्षण संस्थान – होटल्स – धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिये
नये पेट्रोल पम्प लगाने के लिये एक्सपोसेव लाइसेंस अनिवार्यता
- HS NEWS * ATUL AGARWAL – HALDWANI * | हल्द्वानी नए पेट्रोल पंप लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा घोषित 2019 में एक आदेश पारित किया गया कि प्रदेश में कोई भी पेट्रोल पंप लगाने से पूर्व नियमो का अनुपालन करना अनिवार्यता है जैसे रिहायशी इलाके से 50 मीटर दूर पानी के स्रोत – होटल शिक्षण संस्थान से 50 मी परिधि के अंदर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है वही देखा जा रहा है कि जिला नैनीताल के कई शहरों में नए पेट्रोल पंप पेट्रोलियम मंत्रालय के नियमों को धता बताकर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए स्थापित किया जा रहे हैं यदि बात की जाए तो भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों की या पेट्रोल पंप स्वामी की वही बात की जाए तो संबंधित विभाग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी इन बातों से अनजान क्यों
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