हमारे देश के सर्वोच्च पद पर अँगूठाटेक विराजमान हो सकता है – 5वी – 8वी पास केबिनेट मन्त्री बन सकता है
देश का दुर्भाग्य चौथा स्तंभ जो देश मज़बूत बनाने में अपना अहम योगदान देता – ग्रेजुएट होना चाहिये ?
शासकीय नीतियों जनकल्याणकारी योजनाओं , कार्यक्रमों की कवरेज व समाचारों के संकलन के प्रायोजन से मान्यता दिए जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली प्रेस मान्यता नियमावली 2022 का उद्देश्य जानिय
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | नियमावली के लागू होने के उपरांत पूर्व में अनुमन्य प्रेस मान्यता 6 माह के लिए वैद्य रहेगी , तथा संबंधित को 6 माह के अंदर पुनः मान्यता हेतु इसी नियमावली निहित नियमों के अधीन प्रेस मान्यता के लिए आवेदन करना होगा
अनुभव -सक्रिय पत्रकार से तात्पर्य ऐसे प्रेस प्रतिनिधियों से है जिन्हें पत्रकारिता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव नियमित मानदेय पर पूर्णकालिक रूप से अनुबंधित रहे सक्रिय पत्रकार के रूप में गैर सरकारी -निजी किसी भी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं होना चाहिए
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राज्य स्तरीय मान्यता के लिए पत्र प्रतिनिधि का नियमित निवास मान्यता का अवधि में राज्य मुख्यालय में होना आवश्यक होगा| जनपद नैनीताल के संदर्भ में हल्द्वानी अथवा नैनीताल ) में निवास होना अनिवार्य होगा , तहसील के लिए संबंधित जनपद में निवास आवश्यक है , राज्य स्तरीय मान्यता हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की पूर्णकालिक श्रमजीवी सक्रिय पत्रकार के रूप में पत्रकारिता का न्यूनतम ( 7 ) वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसके साथ ही संबंधित स्थान जिसके लिए आवेदन किया गया हो न्यूनतम ( 2 ) वर्षों से निरंतर सेवारत होना आवश्यक होगा जनपद स्तरीय मान्यता के लिए अनुभव की अवधि ( 5 ) वर्ष एव संबंधित संस्थान में न्यूनतम कार्यावधि ( 1 ) वर्ष होगी तहसील स्तरीय मान्यता के लिए न्यूनतम ( 4 ) वर्ष एव संबंधित संस्थान में न्यूनतम ( 6 ) माह का होगा
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वेव पोर्टल की नियमावली > इलेक्ट्रॉनिक चैनल से अभिप्राय ऐसे न्यूज़ चैनलो से है जो भारत सरकार द्वारा प्रचलित नियमों -कानूनों के अंतर्गत संचालित हो | वेब पोर्टल से तात्पर्य मान्यता के लिए आवेदन के समय न्यूनतम ( 3 ) वर्षों से समान नाम एव स्वामित्व में संचालित ऐसी समाचार वेबसाइटों से है |
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जो मुख्य रूप से टेक्स्ट -ग्राफिक -ऑडियो वीडियो द्वारा समाचारों ,समसामयिक विषयो पर सामग्री प्रसारित करते हो, एवं आवेदन से पूर्व मान्यता के लिए 1 वर्ष का प्रतिमा गूगल एनालिटिक्स यूजर डाटा एक लाख से कम ना हो ,और मान्यता के अवधि में वेव पोर्टल द्वारा न्यूनतम यूजर संख्या के नियमों का पालन किया जाएगा अन्यथा मान्यता निरस्त कर दी जाएगी | जैसे की वेव पोर्टल का डोमेन आवेदन की तिथि से न्यूनतम 3 वर्ष के लिए भविष्य हेतु पंजीकृत हो ,वेब पोर्टल का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम ₹10 लाख रूपये हो , श्रोत फेसबुक यू ट्यूब या अन्य किसी वीडियो शेयरिंग साइट पर संचालित किसी अकाउंट को इस नियमावली के अंतर्गत वेव पोर्टल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा
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स्वतंत्र पत्रकार नियमावली > स्वतंत्र पत्रकार जो न्यूनतम 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाददाता -रिपोर्टर -फोटोग्राफर -कैमरामैन -फीचर राइटर -कॉलमिस्ट आदि के रूप में सक्रिय रहे हो , ऐसे पत्रिका जो कि किसी संस्थान ,समाचार माध्यम से संबंध तथा किसी शासकीय अशासकीय संस्थानों में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो तथा किसी शासकीय \ अशासकीय संस्थानों में लाभ के पद पर कोई समाचार पत्र ,चैनल ,पोर्टल ना चलाता हो ,अथवा मालिक \स्वामित्व ना हो , विज्ञापन का कार्य करने वालों को इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तथा मान्यता आवेदन समय न्यूनतम (1 ) वर्ष से स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता रहे हो
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गठित समिति के अधिकार > संबंधित संगठन के सदस्य सचिव अध्यक्ष की संस्तुति पर नामांकित पत्रकारों का कार्यकाल सूचना मंत्री \ मुख्यमंत्री द्वारा 3 वर्ष से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है , समिति में गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र देने संबंधित संगठन से निष्कासित किए जाने अथवा मानसिक रूप से गंभीर बीमारी से अस्वस्थ होने तथा न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर ही सदस्यता स्वय ही समाप्त कर दी जाएगी समिति की अध्यक्षता प्रेस मान्यता समिति की बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक सूचना द्वारा की जाएगी किंतु अपरिहार्य कारणों में महानिदेशक सूचना की अनुपस्थिति में प्रेस मान्यता बैठक का संचालन अध्यक्षता समिति के सचिव द्वारा की जाएगी
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मान्यता के लिए शैक्षिक योग्यता > राज्य की राजधानी \ जनपद तहसील में प्रेस मान्यता के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा मान्य किसी शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा समतुल्य तथा जनपद अध्यक्ष स्तरीय मान्यता हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा मान्य किसी बोर्ड परिषद से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है
मान्यता के लिये चरित्र प्रमाण पत्र > राज्य की राजधानी में प्रेस मान्यता हेतु प्रेस प्रतिनिधि के पत्र \चैनल\ वेव पोर्टल का कार्यालय उत्तराखंड राज्य की राजधानी के मुख्यालय से संचालित होना आवश्यक है | आवेदक के आचरण के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट \पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन आवश्यक होगा जिसे आवेदन प्राप्त करने के उपरांत महानिदेशक सूचना द्वारा कराया जाएगा सामान्यता चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना समिति द्वारा किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा विशेष परिस्थितियों में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट लंबित रहना की दशा में समिति द्वारा औपबंधिक विचार किया जा सकता है
जनपद मुख्यालय की तहसील को मान्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा सूचना विभाग की वर्तमान योजनाओं में जब तक कि शासनादेश द्वारा यथोचित संशोधन ना हो तहसील मान्यता को जनपद स्तरीय मान्यता के समकक्ष माना जाएगा
शासकीय नीतियों जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों की कवरेज व समाचारों के संकलन के प्रायोजन से मान्यता दिए जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली उद्देश्य
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