संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |



हल्द्वानी | सावधान क्या आप स्कूल की जिस बस में अपने बच्चो को प्रतिदिन बैठाकर शिक्षा ग्रहण करने भेजते है | कभी आपने चालक परिचालक का परिचय जानने की कोशिश की , कौन है कहा के रहने वाले है , कही नशे के आदि तो नहीं , कही आपकी फूल जैसी बच्ची पर बुरी नज़र तो नहीं , क्योकि स्कूल जाते वक़्त हल्द्वानी के नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने मामला प्रकाश में आने के पश्चात

अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 7-7 साल की कठोर कारावास और 60 -60 हजार का अर्थदंड लगाया है ।दोनों ने बच्ची से गलत हरकत करने के साथ मारपीट भी की थी।
एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया, स्कूल वैन के चालक रतन सिंह निवासी पनियाली मुखानी और परिचालक प्रदीप जोशी मूल निवासी गरुण जैंती अल्मोड़ा को दोषी पाया है और हॉल मुखानी, काठगोदाम थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते थे 20 सितम्बर 2018 को बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को मामले का पता चल सक मामले में परिजनों ने जब तहरीर नहीं दी तो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए महिला डॉक्टर के पति कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था।
इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था मामले में उन्होंने 14 गवाह पेश किए जहां गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाया है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 हालात-ए-शहर के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, केवल जनतापक्ष *हमारा यू ट्यूब चैनल * हालात-ए-शहर *सबक्राइब करे बेल आइकॉन दबाना न भूले और देखते रहे खबरे हल्द्वानी से *अतुल अग्रवाल हालात-ए-शहर वेबसाइट www.halateshahar.in मेल आईडी atulagarwal9927@gmail.com न्यूज कवरेज़ /विज्ञापन के लिये 9927753077 * 6399599595