पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में शासन ने इन धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दी अनुमति

पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में शासन ने इन धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दी अनुमति
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी \ देहरादून- यूकेएसएसएससी पेपर घोटाले में एक ओर जहां धामी सरकार पर विपक्ष ने मिलीभगत एवम तीखे प्रहार करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे | वही धामी सरकार निरन्तर भर्ती परीक्षाओ में धांधली करने वालो के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है | इसी क्रम में उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि

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अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल द्वारा निदेशक सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड को वर्ष 2015-16 में आयोजित उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में परीक्षा से पूर्व ओएमआर सीट से छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने के मामले में दोषियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए जाने की सहमति प्रदान की गई है।

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दरअसल विजिलेंस ने पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में 339 पदों पर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 3, 45, 7, 9, 10 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अट्ठारह की धारा 7 ए, 12, 13 1a तथा 13 दो के तहत अभियोग पंजीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे शासन स्तर पर विचार के उपरांत अभियोग पंजीकृत किए जाने की सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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