अगरबत्ती-धूपबत्ती को छोड़कर बाकी पूजा की सारी जरूरी सामग्री को सरकार ने जीएसटी में टैक्स फ्री के दायरे में रखा है।
रूद्राक्ष, लकड़ी की खड़ाऊ, पंचामृत, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य, पवित्र धागा, विभूति, चंदन टीका, अनब्रान्डेड शहद, बाती पर जीएसटी की दर शून्य होगी।
इसके अलावा पांच पूजा सामग्री लोबन, मिश्री, बताशा और बूरा आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी दर लागू होगी।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत पूजन सामग्री पर जीएसटी नहीं लगाने को लेकर सरकार पर ( वायरल वीडियो में ) निशाना साधते नज़र आई जिसको लेकर यूजर्स कांग्रेस की जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगो ने कांग्रेस पार्टी पर इस वक्तव्य को लेकर वोट बैंक की राजनीति करार दिया जनता का कहना कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इस वक्तव्य से एक बात साफ ज़ाहिर होती कि कांग्रेस के पदाधिकारी हमेशा से हिन्दू विरोधी अनर्गल बयानबाज़ी करते नज़र आते है



पूरे देश में 30 जून 2017 से लागू हो रहे जीएसटी में सरकार ने हवन सामग्री समेत पूजा सामग्री को जीएसटी की ( NILL ) कैटेगरी में रखा है। यानि इस पर जीएसटी की दर शून्य होगी। यदि बात की जय तो जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पूजा सामग्री पर नहीं लगेगा जिसके लिए जीएसटी को निम्मं श्रेणी में रखा गया
केंद्र सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पर जीएसटी वाले कॉलम में जिसमें सरकार ने ये तय किया था कि किस प्रोडक्ट पर जीएसटी के तहत कितना टैक्स लिया जाएगा।
फाइनेंस मिनिस्ट्री की लिस्ट के पहले कॉलम में प्रोडक्ट्स के नाम लिखे थे।
दूसरा कॉलम जीरो टैक्स का, तीसरा 5% टैक्स का,
चौथा, पांचवा और छठा कॉलम क्रमश: 12%, 18% और 28% का था। जिस प्रोडक्ट पर जितना टैक्स जीएसटी के तहत लगाया जाना था,
उस प्रोडक्ट को उस टैक्स स्लैब वाले कॉलम के सामने लिखा गया था।
लिस्ट में सबसे पहले हमने पूजा में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री
(धूप की लकड़ी का बुरादा, देसी घी, फूल, माला, चंदन, सूत, तिल का तेल, अगरबत्ती-धूपबत्ती, रूई, कपूर, कुमकुम, पान, सुपाड़ी आदि) से जुड़ी चीजे थी
जीएसटी की इस लिस्ट को ( goo.gl/GYcK9U ) लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं
जीएसटी की इस लिस्ट के अनुसार अगरबत्ती, धूपबत्ती और घी को छोड़कर पूजा से जुड़ी ये सारी जरूरी सामान पर 30 जून 2017 से जीएसटी में पूरी तरह से टैक्स फ्री रखी गई हैं।
वहीं, अगरबत्ती-धूपबत्ती पर मौजूदा 28% के टैक्स को जीएसटी में घटाकर 12% किया गया है।
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