HSN * संवाददाता अतुल अग्रवाल > 9927753077 < हल्द्वानी | प्रशासन द्वारा मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।बुधवार को हुई सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। में चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं सड़क चौड़ीकरण के प्रयासों के तहत अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 हालात-ए-शहर के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, केवल जनतापक्ष *हमारा यू ट्यूब चैनल * हालात-ए-शहर *सबक्राइब करे बेल आइकॉन दबाना न भूले और देखते रहे खबरे हल्द्वानी से *अतुल अग्रवाल हालात-ए-शहर वेबसाइट www.halateshahar.in मेल आईडी atulagarwal9927@gmail.com न्यूज कवरेज़ /विज्ञापन के लिये 9927753077 * 6399599595