सबसे अहम सवाल यह है कि किसी भी स्थान पर मोबाइल टावर लगाने से पूर्व ( NOC ) अनापत्ति पत्र लिया जाता है या टावर लगाने के पश्चात
” HS NEWS ” ATUL AGARWAL – HALDWANI | विश्वनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि गन्ना सेंटर के पास चांदनी चौक घुड़दौड़ा में कृषि भूमि पर मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है
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जानकारी के मुताबिक इस कृषि भूमि को 143 नहीं कराया गया है कृषि भूमि को कमर्शियल उपयोग करने के लिए शासन प्रशासन से 143 कराया जाना अनिवार्यता है यह भूमि कृषि योग्य है
नियमावली के मुताबिक मोबाइल लगाने से पूर्व एक कमेटी गठित की जाती है जिसमे समस्त विभागों के अधिकारी सदस्य मनोनीत किये जाते है
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JCB मशीन से हुआ खनन सरंक्षण ?
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नियमावली के अनुसार जिस स्थान पर मोबाइल टावर लगाया जाता है उस स्थान से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी सार्वजनिक स्थान जैसे विद्यालय -मंदिर -आवासीय क्षेत्र एवम सार्वजनिक स्थान जहा पर काफी लोग एकत्रित होते हैं ऐसे स्थानों से मोबाइल टावर की दूरी 500 मीटर होना अनिवार्यता है
सबसे अहम बात यह है यहां टावर लगाया जा रहा है आसपास के आवासीय भवनों में रहने वाले व्यक्तियों से अनापत्ति पत्र एनओसी ली गई है
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प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल टावर लगने वाले स्थान का मानचित्र एसडीएम कार्यालय में सरकारी राजस्व कोष में ₹50000 हज़ार धनराशि जमा करने के उपरांत ही अनुमति अनापत्ति पत्र मिलता है
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टावर लगाए जाने के लिए यदि भूमि पर जेसीबी मशीन से खुदाई की जाती है उससे पूर्व खनन विभाग -वन विभाग -पुलिस विभाग में राजस्व शुल्क जमा करना होता है जिसके उपरांत सभी विभागों से अनापत्ति पत्र एनओसी मिलती है सूत्रों के मुताबिक जो नहीं ली गई है
कृषि भूमि को कमर्शियल उपयोग के लिए बिना एनओसी व 143 के मोबाईलटॉवर के लिए जेसीबी से हुआ खनन संरक्षण ?
सबसे अहम सवाल यह है कि किसी भी स्थान पर मोबाइल टावर लगाने से पूर्व ( NOC ) अनापत्ति पत्र लिया जाता है या टावर लगाने के पश्चात
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