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सीएम साहब प्रेमनाथ के अवैध अतिक्रमण पर कब चलेगा बुल्डोजर?

सीएम साहब प्रेमनाथ के अवैध अतिक्रमण पर कब चलेगा बुल्डोजर?
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | एक ओर सरकार जहां हाकम सिंह जैसे भूमाफियाओं व पुलकित जैसे महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं यौन शौषण के आरोपी दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात प्लीजैंट वैली फाउंडेशन डांडाकांडा तहसील अल्मेड़ा निवासी एवी प्रेमनाथ अब तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। जबकि उनके अवैध अतिक्रमण का मामला पहले से प्रशासन के संज्ञान में हैं।
गांव में स्थित स्कूल परिसर में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मुद्​दा पहले से ही प्रशासन की जानकारी में है। बीते वर्ष 22 दिसंबर को जिलाधिकारी ने उपलजिधाकारी को जांच के आदेश दिए थे। इस वर्ष 14 मार्च को एसडीएम की जांच में जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए।संस्था के विरुद्ध सरकारी जमीन पर कच्ची सड़क, भवन और पानी टैंक निर्माण की पुष्टि जिला प्रशासन कर चुका है। प्रशासन की रिपोट में 0.0911 हेक्टेयर भूमि में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर एक विशाल भवन बनाने की बात भी पुष्ट हो चुकी है।
एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने एनजीओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन प्रेमनाथ के रसूक के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।एवी प्रेमनाथ की पत्नी आशा प्रेमनाथ पर पहले से ही फर्जीवाड़ा कर जिला अल्मोड़ा में 100 नाली भूमि खरीदने का अपराधिक मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमें की सुनवाई कर रहे सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध फर्जी शिकायते हाइकोर्ट नैनीताल को भेजे जाने की जांच हाइकोर्ट ने पुलिस के विजिलेंस सेल से करवाई। जिसके बाद हाइकोर्ट के निर्देश पर एवी प्रेमनाथ और अाशा प्रेमनाथ व अन्य पर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। वर्तमान में प्रेमनाथ और उसकी पत्नी को गिरफ्तारी से हाइकोर्ट से स्टे मिला है।

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