02 दुकानों का 83 पुलिस एक्ट का चालान
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07 दुकानों का 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | प्रीति प्रियदर्शिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदया के निर्देशानुसार एवं डॉ0 जगदीश चंद्र अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी, श्री शान्तुन पाराशर क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के द्वारा समस्त मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, व मोबाइल शॉप के स्वामियों को निर्देशित किया गया था कि दुकान मैं कोई भी व्यक्ति मोबाइल बेचने एवं मरम्मत कराने आता है तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं मोबाइल का बिल लेकर ही मोबाइल फोन को बेचना /खरीदना तथा रिपेयर किया जाना चाहिए
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इसके अतिरिक्त सभी दुकानों में एक रजिस्टर तैयार कर उसमें बेचने एवं खरीदने वाले का पूर्ण विवरण व मोबाइल का IEMI नंबर अंकित करने के दिशा निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को थाना हल्द्वानी, थाना काठगोदाम, थाना मुखानी, थाना बनभूलपुरा पुलिस के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल की दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर निम्न कार्यवाही की गई।
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1- थानों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कुल 67 मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल की दुकानों को चेक किया गया जिसमें कुल 09 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 02 दुकानों का 83 पुलिस एक्ट का चालान किया गया तथा 07 दुकानों का 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर 1750/- रुपए वसूल किया गया सभी मोबाइल शॉप, रिपेयर सैंटरो के स्वामियों को निर्देशित एवं हिदायत दी गई कि वह सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का अवश्य पालन करें यदि पुनः पुलिस चेकिंग के दौरान यदि किसी भी मोबाइल शॉप, रिपेयर सैंटरो में अनियमितता पायी जाती है तथा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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