पिता का आरोप नही दिखी पारदर्शिता जांच कमेटी में

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हल्द्वानी इंदिरा नगर हल्द्वानी के मोहम्मद जावेद के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था की उसकी 6 वर्ष की पुत्री मदीहा आयत का हल्द्वानी के एक नर्सिंग होम में हर्निया ऑपरेशन कराया गया था जिसमें अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा हर्निया का ऑपरेशन किया गया परंतु ऑपरेशन गलत साइट कर दिया गया जिसकी सूचना डॉक्टर को दी गई तो डॉक्टर के द्वारा उल्टा पीड़ित को धमकाया गया कि तुम चाहे जो कर लो कुछ नहीं हो सकता अब जो होना था हो गया जिस के संबंध में में पीड़ित के द्वारा कोतवाली हल्द्वानी के साथ ही अन्य जगह भी सूचना दी परंतु कहीं से न्याय न मिलने के कारण पीड़ित के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस के संबंध में 10 721 को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा गठित समिति ने पीड़ित को बुलाया पीड़ित का आरोप है कि कमेटी ने उसके टाइप किए हुए लिखित बयान को लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद पीड़ित के द्वारा हस्तलिखित अभिमत कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जिसकी वहां मौजूद डॉक्टर के द्वारा कोई रिसीविंग नहीं दी गई, तथा पीड़ित जावेद के द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी व बच्ची को भी जांच कमेटी द्वारा अपने साथ लाने से इंकार कर दिया गया जिसके बाद पीड़ित अकेला ही अपने बयान दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचा,

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पीड़ित का आरोप है की मेरे बयान लेने के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टर के साथ कई अन्य व्यक्तियों को भी अंदर आने दिया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के साथ पक्षपात किया जा रहा हैहल्द्वानी इंदिरा नगर हल्द्वानी के मोहम्मद जावेद के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था की उसकी 6 वर्ष की पुत्री मदीहा आयत का हल्द्वानी के एक नर्सिंग होम में हर्निया ऑपरेशन कराया गया था जिसमें अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा हर्निया का ऑपरेशन किया गया परंतु ऑपरेशन गलत साइट कर दिया गया जिसकी सूचना डॉक्टर को दी गई तो डॉक्टर के द्वारा उल्टा पीड़ित को धमकाया गया कि तुम चाहे जो कर लो कुछ नहीं हो सकता अब जो होना था हो गया जिस के संबंध में में पीड़ित के द्वारा कोतवाली हल्द्वानी के साथ ही अन्य जगह भी सूचना दी परंतु कहीं से न्याय न मिलने के कारण पीड़ित के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस के संबंध में 10 721 को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा गठित समिति ने पीड़ित को बुलाया पीड़ित का आरोप है कि कमेटी ने उसके टाइप किए हुए लिखित बयान को लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद पीड़ित के द्वारा हस्तलिखित अभिमत कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जिसकी वहां मौजूद डॉक्टर के द्वारा कोई रिसीविंग नहीं दी गई, तथा पीड़ित जावेद के द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी व बच्ची को भी जांच कमेटी द्वारा अपने साथ लाने से इंकार कर दिया गया जिसके बाद पीड़ित अकेला ही अपने बयान दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचा, पीड़ित का आरोप है की मेरे बयान लेने के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टर के साथ कई अन्य व्यक्तियों को भी अंदर आने दिया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के साथ पक्षपात किया जा रहा है

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