
18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक बच्चों के द्वारा आतिशबाजी बेचते हुए पाए जाने पर दुकान स्वामी के खिलाफ कार्यवाही




संवाददाता अतुल अग्रवाल डिजिटल चैनल ” हालात-ए-शहर ”’ हल्द्वानी | दीपावली के त्योहारों को देखते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट एवं शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बाजार क्षेत्र के व्यापारियों के साथ आज एक विचार विमर्श गोष्ठी की गई जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया है कि दीपावली मेले में आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी क्या क्या सावधानियां रखनी है यह बताया गया अग्निशामक यंत्र बालू पानी की व्यवस्था 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक बच्चों के द्वारा आतिशबाजी बेचते हुए पाए जाने पर दुकान स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी








आतिशबाजी बाजार में नियमों के अनुसार कारोबार किया जाएगा वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बताया गया कि हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में छोटे वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है वही सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से सवाल किए जाने पर कि जो बाहरी व्यक्ति व्यापार करने शहर में आते हैं ऐसे व्यापारियों के द्वारा बाजार क्षेत्र की सड़कों पर समान रख कारोबार करने से बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण एवं यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होती है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का कहना है कि कल से शासन प्रशासन पुलिस एवं नगर निगम की टीमों के द्वारा बाजार क्षेत्र का भ्रमण करके ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहां पर बाहर से आए कारोबारियों के द्वारा सड़कों पर सामान रखकर अतिक्रमण कर मार्ग को बाधित किया जाता है वही ठेले व्यापारियों के बारे में कहा गया कि एक ही स्थान पर खड़े होकर कारोबार करते हैं जिनको नगर निगम के द्वारा लाइसेंस वितरित किए जाते हैं ऐसे ठेले कारोबारियों का गहनता से सत्यापन किया जाएगा एवं ठेले वालों के लिए जो स्थान चयनित किया गया है उसी स्थान पर वह कारोबार कर सकता है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय रिचा सिंह के द्वारा सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों से आतिशबाजी का कारोबार पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है कोई भी व्यापारी नाबालिक बच्चों से कार्य न कराए यदि कोई भी व्यापारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी
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