नगर निगम द्वारा प्रेस विग्यप्ति आदेश पत्र मिडिया को न देकर व्यक्ति विशेष को दिया गया ?






संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | नगर निगम हल्द्वानी मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 422 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगर आयुक्त को निम्नलिखित अधिकार होगा * क * नगर निगम द्वारा निर्मित प्राधिकृत किए जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार की भूमि पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी नगर निगम या बाजार पशु स्थान की स्थापना के परियोनॉर्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना क्रय करना पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी भी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उसे सुधार करना तथा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 426 ( 1 ) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी भी निगम बाजार में या पशु या वस्तु को ना बेचेने के लिये प्रदर्शित करेगा
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