जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी | देशभर में नये आपराधिक कानूनों के तहत अभियोग पंजीकरण तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिसके लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जिले के पुलिस अधिकारी/कार्मिकों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नये कानूनों/प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिस क्रम में श्री प्रहलाद नारायण मीणा, एस0एस0पी0 नैनीताल द्वारा जनता को इन नये कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिये प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस आदेश के क्रम में श्री हरबंस सिंह, एसपी क्राइम/ट्रैफिक नैनीताल(नोडल अधिकारी) के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जा रहा है।
इसी क्रम में आज 01.07.2024 को श्री भगवान महर थानाध्यक्ष कालाढूंगी के नेतृत्व में थाना कालाढूंगी में नये आपराधिक कानूनों की जानकारी देने व जागरूक करने हेतु थाना कालाढूंगी क्षेत्र अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया।
इसी क्रम में श्री डी०आर०वर्मा, प्रभारी निरीक्षक भवाली द्वारा भवाली क्षेत्र में स्थानीय नागरिको, बैंक कर्मी ,स्वास्थ्य कर्मी ,युवा वर्ग , वरिष्ठ नागरिक , आशा कमियों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी , आगनबाड़ी केन्द्र सहायता , NGO के सदस्य तथा स्कूली बच्चो को नए कानूनों के संबंध में जागरूक किया गया।
जिसमें चौकी बेल पड़ाव क्षेत्र में श्री गुलाब कंबोज, चौकी प्रभारी बेलपड़ाव द्वारा गोविंद इंटर कॉलेज बेल पड़ाव, पवलगढ़ चौराहा, बेलपाडाव बाजार में, SI श्री रमेश पंत द्वारा टैक्सी स्टैंड, सरकारी संस्थान , ब्लॉक तथा थाना कालाढूंगी क्षेत्र में
SI निशु गौतम द्वारा पार्वती बैंकट हॉल में आशा कार्यकर्ता व सहायिकाओं व समूह की महिलाओं एवम् ADSI तनवीर आलम द्वारा यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटी हल्द्वानी में तथा थानाध्यक्ष कालाढूंगी द्वारा थाना कालाढूंगी में स्थानीय लोगों के साथ गोष्टी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी मैम्बर, अन्य जनप्रतिनिधि / क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित हुए। गोष्ठी में उपस्थित लोगो को थानाध्यक्ष द्वारा नये आपराधिक कानूनों की विशेषताओं/ भूमिका के बारे मे अवगत कराया गया तथा नये कानूनों में बच्चों और महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में हुए परिवर्तन / सजा तथा बड़े अपराधों में सजा के प्रावधानों , जीरो एफआईआर/ई-एफआईआर की प्रक्रिया के बारे में तथा चैन स्नैचिंग, हिट एण्ड रन मॉबलिंचिग (भीड़ हिंसा), संगठित अपराधों पर कार्यवाही / सजा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। गोष्ठी में लगभग 200-250 व्यक्तियों (महिला/पूरूष) द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
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