संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2025/01/1678417951952.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2024/12/468782591_928579749413177_5350918625935171103_n.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2024/12/279868932_3214916948774527_2443321911314777880_n.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/DSC_0296-1.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/0.57181100_1614946783_dig066312.jpg)
आज हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाईयों के पश्चात जो निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था वही हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि को लेकर सुनाया बड़ा निर्णय मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है | इस मामले में पहली नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुये अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/IMG_20220224_173251.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/DSC_0229.jpg)
सुनवाई के दौरान पूर्व में अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाय। रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य सरकार की भूमि नहीं, यह रेलवे की भूमि है।
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/DSC_0482.jpg)
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/12/DSC_0998.jpg)
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट के बार-बार आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पूर्व में कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी-अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था। कोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2024/10/Ad-KamalSweets.jpg)
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 हालात-ए-शहर के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
![](https://halateshahar.in/wp-content/uploads/2022/10/DSC_0565.jpg)
न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, केवल जनतापक्ष *हमारा यू ट्यूब चैनल * हालात-ए-शहर *सबक्राइब करे बेल आइकॉन दबाना न भूले और देखते रहे खबरे हल्द्वानी से *अतुल अग्रवाल हालात-ए-शहर वेबसाइट www.halateshahar.in मेल आईडी atulagarwal9927@gmail.com न्यूज कवरेज़ /विज्ञापन के लिये 9927753077 * 6399599595