बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम की घारा 16 और 14ए के तहत मुकदमा दर्ज

बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम की घारा 16 और 14ए के तहत मुकदमा दर्ज
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बर्तन बाजार में छापा श्रम विभाग ने मुक्त कराए तीन बाल श्रमिक

  • जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * HS NEWS * हल्द्वानी |श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूनम कांडपाल ने बताया कि टीम के साथ उन्होंने पहले
  • बर्तन बाजार स्थित रमेश मानिक की शंकर रिफाइनरी में छापेमारी की। जहां से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इन दोनों बाल श्रमिकों को उम्र 14 वर्ष से कम थी। यहां से निकली टीम को सूचना मिली की एक ज्वैलर्स के यहां भी बाल मजदूरी कराई जा रही है।
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श्रम विभाग की टीम ने शनिवार को हल्द्वानी बाजार में छापा मारकर दो प्रतिष्ठानों में काम कर रहे तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। छापेमारी की खबर मिलते ही अन्य प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। प्रतिष्ठानों में काम कर रहे बाल श्रमिकों को मालिकों ने भगा दिया। दो मामलों में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

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जिस पर टीम ने पटेल चौक स्थित ज्ञान वर्मा उर्फ भीजू वर्मा की सिद्धी ज्वैलर्स पर छापेमारी की। यहां भी टीम को एक बाल श्रमिक खतरनाक काम करते पाया। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। तीनों श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उन्होंने रमेश मानिक और ज्ञान वर्मा उर्फ भीजू वर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी।

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कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम की घारा 16 और 14ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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