संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णता प्रतिबंधित है
इसलिए जनता एवं दुकानदारों से अपील की जाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक तत्काल प्रभाव पूर्व इस्तेमाल करना बंद कर दें दिनाँक 19 \ 01 \ 2023 को मंडी में निरीक्षण के दौरान अपील की गई थी इसके पश्चात आज सुबह से ही मंडी परिसर में मुनादी कराई गई कि जिन लोगों के पास पॉलिथीन है वह स्वेच्छा से हमें दे दें इसी क्रम में 4 कुंतल पॉलिथीन मंडी से जब्त की गई मंडी सचिव द्वारा आज सुबह से भी टीम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया
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