- जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी | ,,,, विश्वनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड से मिल रही है – जानकारी के मुताबिक मंडी सचिव विश्वविजय सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दायर रिट का हवाला दिया गया है।
जिसमे कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड एवं अधीनस्थ मंडी समितियों के संरचनात्मक ढांचे में उपमहाप्रबंधक विपणन का पद स्वीकृत न होने के बाद भी उस पद की व्यवस्था किए जाने को उचित नहीं ठहराया है। साथ ही इस पद पर की गई नियुक्ति/तैनाती को निरस्त कर दिया है।
यदि बात की जाये तो उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली 2023 को शासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। सेवा विनियमावली तैयार न होने के बाद भी बोर्ड ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए उप महाप्रबंधक विपणन का पद गठित कर दिया।
एक अधिकारी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। उधर, हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने उप महाप्रबंधक विपणन पर की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया। उधर, मंत्री के एक पत्र के बाद बोर्ड बैकफुट पर आ गया। बोर्ड ने शासन से इस पत्र का हवाला देकर जवाब मांगा है। उत्तराखंड शासन कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-2 के संयुक्त सचिव महिला रौंकली ने कार्यालय ज्ञाप जारी किया है।
मंडी परिषद के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे शासन को संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदों की स्वीकृति का संशोधित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराएं।
उधर, प्रबंध निदेशक ने अब तक उप महाप्रबंधक विपणन का पद समाप्त नहीं किया है। वही मंडी परिषद के एमडी बीएस चलाल ने बताया कि शासन ने उप महाप्रबंधक विपणन के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। मंत्री ने शासन को पत्र भेजा है जिसमें इस पद को बनाए रखने की बात कही गई है। शासन से इस बारे में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
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