संवाददाता अतुल अग्रवाल डिजिटल चैनल ” हालात-ए-शहर ‘ हल्द्वानी | महानगर हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा शहर में प्रचार प्रसार करने हेतू अनुमति प्रदान की जाती है ,जिसका प्रतिदिन का शुल्क ₹50 रूपये लिया जाता है , जिससे नगर निगम की आय बृद्धि होती है वही बात की जाए तो प्रचार प्रसार में प्रयोग किए जाने वाले एंपलीफायर सेटों का नगर निगम के द्वारा लाइसेंस बनाया जाता है जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है
वहीं वर्ष 2020 में कोरोना काल के चलते कारोबार ना होने के कारण नगर निगम के द्वारा कारोबार करने हेतु लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया गया जिससे नगर निगम को हजारों रुपयों के राजस्व प्राप्त नहीं हुआ वही बात की जाए तो वर्ष 2021 में पुनः प्रचार प्रसार का कार्य शहर में त्योहारों के मौके पर प्रारंभ किया गया
वर्ष 2019 \ 2020 के पश्चात किसी भी वाद्य यंत्र एंपलीफायर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का कार्य किये गये त्योहारों के मौके पर शहर में प्रचार प्रसार के कारोबारियों के द्वारा नगर निगम से अनुमति का शुल्क जमा कर अनुमति ली गई है विवरण इस प्रकार से है
प्रचार प्रसार ,26 दिन
प्रचार प्रसार ,20 दिन
प्रचार प्रसार ,10 दिन
टोटल -3 सेट
प्रचार प्रसार , 24 दिन हेतू ,2 सेट प्रतिदिन
वही महानगर हल्द्वानी में देखा गया कि प्रचार प्रसार हेतु प्रतिदिन 15 से 20 रिक्शो के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था यानी कि अनुमति
5 सेटों
प्रचार प्रसार 15 से 20 सेटों के द्वारा जिसके चलते नगर निगम हल्द्वानी को हजारों रुपए महीने राजस्व का घाटा पहुंचाया गया
सबसे अहम बात यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी वाद्य यंत्र हॉर्न लाउडस्पीकर के ध्वनि प्रदूषण को लेकर पूर्णता प्रतिबंधित किया गया था वहीं दूसरी ओर देखा गया कि हल्द्वानी महानगर में अत्याधिक ध्वनि प्रदूषण करते प्रचार प्रसार के नाम पर रिक्शे में लाउडस्पीकर लगा शहर में चलाए गए , उच्चन्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया
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