अभियुक्त विरूद्ध थाना बनभूलपुरा में निम्नलिखित अभियोग दर्ज हैः-
1- FIRNO 85/15 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
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2- FIRNO 89/16 धारा-452/323/504/506 भादवि0 थाना बनभूलपुरा।
3- FIRNO-52/18 U/S 323 /34/ 307 /504 /506 IPC
4 FIRNO – 58/18 U/S 2/3 GANASTER ACT
5- FIR NO-326/21 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
6- FIR NO-350/21 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
7 FIRNO-165/22 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना बनभूलपुरा।
- HS NEWS * ATUL AGARWAL -HALDWAI * | हल्द्वानी नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत विभिन्न मामलों में संलिप्त आदतन अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा अधिनियम की कार्यवाही कर किया जिला बदर। प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी नैनीताल द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जिस क्रम में हरबन्स सिंह पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के मार्गदर्शन और भूपेंद्र सिंह धोनी के पर्यवेक्षण में नीरज भाकुनी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वों के विरूद्द प्रभावी कार्यवाही करते हुये
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माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल में प्रचलित वाद संख्या—02/2022 सरकार बनाम मनोज कुमार उर्फ ऋषि सागर में पारित आदेश अन्तर्गत धारा-3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में
अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ ऋषि सागर पुत्र स्वर्गीय गंगावासी निवासी गोजाजाली स्थाई पता लाइन नंबर 16 कब्रिस्तान गेट के पास थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल को कड़ी हिदायत देकर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर कर 06 माह हेतु जिला बदर की कार्रवाई की गई।
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