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हालात-ए-शहर ( संवाददाता अतुल अग्रवाल ) हल्द्वानी – माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिटपिटिशन संख्या-112/2015 में धार्मिक स्थलों व अन्य जगहो पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश के क्रम में थाना हल्द्वानी में दिनांक 08.09.2021 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय का अध्यक्षता में तथा नगर मजिस्ट्रेट , थानाधय्क्ष बनभूलपुरा, मुखानी , काठगोदाम की उपस्थिति में गोष्ठी आयोजित की गयी ।
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गोष्ठी में थाना क्षेत्र में स्थित चर्च के फादर ,मस्जिद के मौलाना व गुरूद्वारे के ग्रन्थी व मन्दिर के पुजारी तथा डीजे संचालक व वैंकट ह़ॉल प्रबन्धकों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक /सीटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये साउण्ड /लाउण्डस्पीकरों के मानको से सम्बन्धित गाईड लाईन्स के सम्बन्ध में जानकारियाँ दी गयी । इसी क्रम में दिनांक 01.09.2021 से थाना हल्द्वानी पुलिस द्वारा चौकीवार मन्दिर ,मस्जिद,गुरूद्वारा,चर्च,डीजे,बैंकट हॉल आदि के मालिक/संचालको को उच्च न्यायालय के निर्णय सम्बन्ध में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का एरिया कोड के तहत निर्धारित डेसीबल तक ही उपयोग किये जाने सम्बन्धी निर्देश के पालन हेतु नोटिस जारी किये गये
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नोटिस का उल्लघंन करने वालो के विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण नियम 2000 के तहत एवं उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा -83 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । इस दौरान पुलिस द्वारा कुल 13 मन्दिरो की पुजारी / प्रबन्धक , 03 मस्जिदों के मौलवी व 05 गुरूद्वारो के ग्रन्थी ,01 चर्च के पादरी , 03 डीजे संचालक ,15 वैंकट हॉल प्रबन्धको /संचालको को नोटिस तामील कराये गये ।
उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ध्वनि प्रदूषण के निम्न अनुसार जोन सीमा निर्धारण किया गया है-
एरिया कोड केटेगिरी एरिया जोन दिन में निर्धारित डेलीबल रात्रि में निर्धारित डेसीबल
A
INDUSTRIAL AREA
75
70
B
COMMERCIAL AREA
65
55
C
RESIDENTIAL AREA
55
45
D
SILENCE ZONE
50
40
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