समारोह में फायरिंग शस्त्रो के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही

समारोह में फायरिंग शस्त्रो के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
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हालात-ए-शहर ( अतुल अग्रवाल ) हल्द्वानी | सोशल मीडिया पर 5-6-21 को एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमे कुछ लोग के द्वारा एक पार्टी में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पार्टी में डांस कर रहे थे तथा दो लोग के द्वारा बंदूक व रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। कोतवाली लालकुआं पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया की ग्राम मोटा हल्दु हल्दुचौड़ कोतवाली लालकुआं क्षेत्र में दिनांक 29 मई 2021 की रात्रि कमलकांत पाठक व उनके परिवार एवं अन्य संबंधियों द्वारा बिना अनुमति के एक पार्टी समारोह आयोजित किया गया

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जिसमें कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकारी की गाइडलाइनों एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया उक्त पार्टी के दौरान मौजूद लोग द्वारा बिना मास्क के थे व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था पार्टी में लोगो के द्वारा अपने इस कृत्य से जानबूझकर कोरोना संक्रमण को फैलाने का प्रयास किया गया उक्त घटित प्रकरण के संबंध में दिनांक 05-06-2021 को कोतवाली लालकुआं में तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 191/2021 धारा 269/270 आईपीसी व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम कमलकांत पाठक सहित 07 नामजद व अन्य के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया

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पार्टी के दौरान वीडियो मे कमलकांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा अपनी लाइसेंसी शस्त्रों द्वारा हर्ष फायर किया जाना भी दृष्टिगत हो रहा है जिस कारण अभियुक्त कमल कांत पाठक के विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम व हर्ष फायर करने वाले अभियुक्त राहुल पाठक के विरुद्ध धारा 27 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई तथा दोनों शस्त्रो ( बंदूक व रिवाल्वर) को कब्जा पुलिस लिया गया है दोनों शस्त्रो के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही है तथा विवेचना जारी है।

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