15 अगस्त के बाद अतिक्रमण पर चलेगा पीला पंजा
दुकानो के आगे रेहड़ी, फड़ या अन्य तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाया जाय
10 अगस्त तक अपने-अपने क्षेत्रा अंतर्गत अवैध अतिक्रमण की सूची तैयार करे
” HS NEWS ” ATUL AGARWAL ,HALDWANI | जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में माननीय उच्च न्यायालय में वन भूमि एवम सड़कों के किनारे अतिक्रमण के संबंध में योजित पीआईएल पर दिए गए निर्णय जिलाधिकारी ने नगर एवम आयुक्त एवम सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि शहर के बाजार छेत्र में जिन दुकानो के आगे





रेहड़ी, फड़ या अन्य तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है के संबंध में संबंधित दुकानदारों एव व्यापार प्रतिनिधियो से समन्वय कर बैठक कर समाधान निकालते हुए उन्हें हटाना सुनिश्चित करें यदि इसके बावजूद भी दुकानों के आगे रेहड़ी,

फड़ या अन्य तरीके से


अवैध अतिक्रमण किया जाता है तो संबंधित दुकानदार को भी नोटिस देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सड़क संबंधी विभागों से समन्वय कर शहर के सभी

पार्किंग व नो पार्किंग जोन में साइन बोर्ड लगाने तथा इसके बावजूद अवैध रूप से यदि पार्किंग की जाती है तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि छोटे स्तर के जो भी अवैध अतिक्रमण सड़कों के किनारे सरकारी भूमि एवम वन भूमि पर किए गये है सम्बन्धित अधिकारी स्वयं अपने स्तर से 15 अगस्त तक हटाना सुनिश्चित करें एवं जो बड़े स्तर के हैं उनको विधिवत नोटिस आदि की कार्यवाही पूर्ण कर हटाने हेतु सूचना 15 अगस्त तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक मे डीएम ने जनपद के स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एन एच,एन एच आई एवं शहर के अंतर्गत आंतरिक मार्गों एवम सड़कों के किनारे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के चिन्हिकरण के कार्यों की प्रगति सबंधित अधिकारिंयो से फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा की सभी अपने-अपने क्षेत्रा अंतर्गत अवैध अतिक्रमण की सूची तैयार कर 10 अगस्त तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये। अनुपालन के सम्बंध मे अतिक्रमण हटाने हेतु जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संबंधित प्रभागीय वन अधिकारिंयो, उप जिलाधिकारियो एवं लोक निर्माण विभाग, एन एच, एन एच आई के अधिशासी अधिकारियों के साथ आयोजित हुई।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि छोटे स्तर के जो भी अवैध अतिक्रमण सड़कों के किनारे सरकारी भूमि एवम वन भूमि पर किए गये है सम्बन्धित अधिकारी स्वयं अपने स्तर से 15 अगस्त तक हटाना सुनिश्चित करें एवं जो बड़े स्तर के हैं उनको विधिवत नोटिस आदि की कार्यवाही पूर्ण कर हटाने हेतु सूचना 15 अगस्त तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने नगर एवम आयुक्त एवम सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि शहर के जिन दुकानो के आगे रेहड़ी, फड़ या अन्य तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है के संबंध में संबंधित दुकानदारों एव व्यापार प्रतिनिधियो से समन्वय कर बैठक कर समाधान निकालते हुए उन्हें हटाना सुनिश्चित करें यदि इसके बावजूद भी दुकानें लगाई जाती है तो संबंधित दुकानदार को भी नोटिस देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सड़क संबंधी विभागों से समन्वय कर शहर के सभी पार्किंग व नो पार्किंग जोन में साइन बोर्ड लगाने तथा इसके बावजूद अवैध रूप से यदि पार्किंग की जाती है तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को हल्द्वानी शहर के 14 ऐसे जंक्शन जिन पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता हैं, उनका अभियान के तहत प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से चिन्हितकरण करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग नैनीताल को नैनीताल शहर के उन सात जंक्शन जिन पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है को भी कार्यवाही में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जिन विभागों ने अपनी अपनी सरकारी परिसंपत्तियों का जीआईएस मैपिंग अभी तक नहीं किया है वह तत्काल कार्यवाही करते हुए परिसंपत्तियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग, एनएच,एनएचआई अधिशासी अधिकारियो के अलावा नगर आयुक्त,सिटी मजिस्ट्रेट
अधिकारी मौजूद थे।
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