प्रॉपर्टी डीलर अवैध कालोनियां बनाकर बेधड़क जमीनों को ठिकाने लगाने का खुला खेल
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रजिस्ट्री ना होने की बात को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा है, जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं है।
” HS NEWS ” ATUL AGARWAL , HALDWANI | तहसील हल्द्वानी एवम आसपास के छेत्रो में विगत पिछले काफी लंबे समय से रेरा एक्ट का उल्लंघन कर प्रॉपर्टी डीलर अवैध कालोनिया काट के अपनी पौबारा कर रहे हैं, जानकारी के मुताबिक अवैध कालोनियां बनाकर बेधड़क जमीनों को ठिकाने लगाने का खेल खेला जा रहा हैं।इस मामले में नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पूरे मामले में जांच बिठाई तो प्रॉपर्टी डीलरों का सारा खेल खुल गया।



और अब रेरा एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए तो प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया
और जिले में एक भ्रान्ति फैलाई गई कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है या एक सीमित क्षेत्रफल की रजिस्ट्री हो रही है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रजिस्ट्री ना होने की बात को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा है, जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं है।
जिलाधिकारी ने बताया की केवल रेरा एक्ट पर शपथ पत्र देकर रजिस्ट्री करने वाले मामले में तहसील से एक परीक्षण रिपोर्ट लेने को कहा गया है, इस मामले में पूरी तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही है। किसानों को खेती की जमीन बेचने पर किसी प्रकार की ना तो रोक है ना ही कोई आदेश दिया गया है।
खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। प्राधिकरण द्वारा हल्द्वानी और रामनगर में जांच के निर्देश दिए गए थे जिसमें बार-बार रेरा का उल्लंघन होना पाया गया था।
जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे जिले में कहीं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी गई है जिला अधिकारी का कहना है कि रेरा का अनुपालन करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अगर कालोनिया बनाते है तो वह बेहतर होगा।
अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जांच में भी जिन स्थानों पर गलत शपथ पत्र प्राप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद पर जिले में कोई रोक नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों से लगातार प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है की जिला प्रशासन द्वारा किसने की जमीन पर भी रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है इन सब पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं।
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