विभाग से मुआवजे की धनराशि लेने व सम्बंधित अभिलेख न होने पर सरकारी भूमि पर कब्ज़ा अतिक्रमण है-वंदना> VIDEO

विभाग से मुआवजे की धनराशि लेने व सम्बंधित अभिलेख न होने पर सरकारी भूमि पर कब्ज़ा अतिक्रमण है-वंदना> VIDEO
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” HS NEWS ” ATUL AGARWAL , HALDWANI | हल्द्वानी – विश्वनीय सूत्रों से एक बड़ी खबर मिल रही है जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में राजमार्गों एवं सड़कों के किनारे सरकारी एवं वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के संबंध में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों ने अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए –

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विभाग से मुआवजे की धनराशि लेने व सम्बंधित अभिलेख न होने पर सरकारी भूमि पर कब्ज़ा अतिक्रमण है-वंदना

जिसमें 500 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है वंदना का कहना है कि यदि नोटिस दिए जाने के पश्चात यदि कब्जेधारियों के पास भूमि संबंधित कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं दिया जाता है –

तो ऐसे लोगों पर प्रथम चरण में कार्यवाही की जाएगी वही जिला अधिकारी ने कहा कि कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनके पास संबंधित जमीन के दस्तावेज हैं – परंतु कब्जाधारियों द्वारा सरकारी \ वन विभाग की भूमि पर काबिज़ होने के सरकारी अभिलेखों में अंकित नहीं है –

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ऐसे मामलो की तहसील के अधिकारियों से जांच पड़ताल कराई जाएगी – जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल एवम डीएफओ वन विभाग को नोटिस जारी कर जांच के साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए हैं निर्देश साथ ही अदालत ने दोनों को 4 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर 2023 को होगी