वनाग्नि को लेकर गाॅव \ स्कूलों में मानव वन्यजीव बचाव जनजागरूकता अभियान चलाय

वनाग्नि को लेकर गाॅव \ स्कूलों में मानव वन्यजीव बचाव जनजागरूकता अभियान चलाय
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  • जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS *संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी,,,,,

हल्द्वानी वन प्रभाग आर0सी0काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग तथा ममता चंद उप प्रभागीय वनाधिकारी ,नन्धौर/शारदा एवम जौलासाल राजि अन्तर्गत वन क्षेत्राधिकारी, सुनील शर्मा द्वारा राजि में दृष्टि अभियान में दृष्टि वनाग्नि नाम से व्हट्सएप ग्रुप संचालित है, जिसमें सक्रिय सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, इससे जुड़कर ग्रुप मे कोई भी व्यक्ति वनाग्नि सुरक्षा, रोकथाम एवं नियन्त्रण में अपने स्वंय के बेहतर प्रयासों, अनुभवों, तकनीक एवं ज्ञान को साझा कर सकता है। ग्रुप में वनाग्नि घटना के फोटों विडियों तथा जानकारी देने पर वनकर्मियों द्वारा त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से वनाग्नि घटनाओं को नियन्त्रित किया जा रहा है। ऐसे बेहतर प्रयासों को रेंज स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। यह व्हट्सएप ग्रुप परस्पर जनसंवाद एवं विचार विमर्श का बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। दृष्टि अभियान निश्चित तौर पर वनाग्नि सुरक्षा, सतर्कता, नियन्त्रण एवं रोकथाम तथा जन जागरूकता एवं प्रचार.प्रसार की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, इस अभियान में जनभागीदारी एवं जागरूकता एक अहम कढ़ी है, वन सम्पदा एक राष्ट्रीय धरोहर है, तथा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इसके संरक्षण एवं सुरक्षा में अपना सक्रिय योगदान दें। वनाग्नि रोकथाम अभियान में स्थानीय समुदायों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों, महिलाओं, पर्यटकों इत्यादि से वनकर्मियों द्वारा अपील की जा रही है कि वनों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ना लायें, जलती बीड़ी, सिगरेट जंगल में ना फेके, यदि कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाये तो उसे रोके तथा ऐसे शरारती एवं असमाजिक तत्वों को पकड़ने में वन कर्मियों को सहयोग करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने के साथ ही उसे उचित पुरस्कार दिया जायेगा। वनों में आग लगाना कानूनन अपराध है तथा संबंधित के विरूद्ध वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वनाग्नि रोकथाम अभियान में जनमानस को स्थानीय भाषा में वनों में आग लगने के कारणों, रोकथाम एवं नियन्त्रण किया जा रहा है। साथ ही रेंज स्तर पर वनाग्नि नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु संचालित एवं प्रचलित गतिविधियों एवं प्रयासों के बारे में भी लोगो को बताया जा रहा है।

दिशा-निर्देशन में हल्द्वानी वन प्रभाग अन्तर्गत विभिन्न पाँच राजियों (छकाता, नन्धौर, जौलासाल, डाण्डा, शारदा) में वनाग्नि की दृष्टिगत वनाग्नि रोकथाम हेतु जनजागरूकता अभियानों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत जंगल से लगे गाॅव, क्षेत्रों एवं स्कूलों में प्रभाग के वनकर्मियों द्वारा जा कर आम लोगों से जंगल में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील सामग्री, बीड़ी सिगरट अन्य ज्वलनशील सामग्री नही ले जाने की अपील की जा रही है व पकड़े जाने पर नियमानुसार सम्बन्धित के खिलाफ उचित एवं कठोर कार्यवाही की जायेगी। जनसहभागिता आधारित संयुक्त वनाग्नि सुरक्षा, रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य वनों में अग्नि निवारण, उपाय, जैव विविधता एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वनाग्नि निवारण एवं नियन्त्रण में आधुनिक वन अग्नि समन तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग तथा वनाग्नि प्रबन्धन में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन.जागरूकता द्वारा वनाग्नि नियन्त्रण में जनसहभागिता एवं सहयोग हेतु लोगो को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना तथा अन्य विभागों एंवम संगठनो से परस्पर समन्वय स्थापित करना है।

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नन्धौर राजि के वन क्षेत्राधिकारी भूपाल सिंह मेहता द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ 16 फरवरी 2024 से लगातार जानजगरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ स्कूलों में भी जाकर बच्चों को जानकारी दी जा रही है। राजि अन्तर्गत नियमित सघंन गश्त की जा रही है व पर्यटकों से भी यह अपील की जा रही है कि वे किसी प्रकार का ज्वलनशील सामग्री, जलती हुई बीड़ी सिगरट इयात्यि जंगल में न ले जाये पकडे जाने पर नामदज रिर्पोट करते हुए सुसंगत धारों में कार्यवाही की जायेगी।

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छकाता एवं डाण्डा राजि के वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उच्चस्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम राजि स्टाफ द्वारा छकाता एवं डाण्डा राजि अन्तर्गत विभिन्न गाॅव व स्कूलों में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा ये 15 फरवरी 2024 से 15 जून 2024 तक जारी रहेगा। लोग अनावश्यक जंगल में न जाये वनाग्नि के साथ ही मानव वन्यजीव सघंर्ष का भी खतरा बना रहता है। शारदा राजि के वन क्षेत्राधिकारी पी0सी0 जोशी द्वारा अवगत कराया गया है कि राजि के समीपवर्ती सभी क्षेत्रों में नियमित गश्त की जा रही है जिससे वनाग्नि व मानव वन्यजीव सघंर्ष जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें। वन अपराध करते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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