रेलवे की भूमि पर काबिज पाँच जनहित याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

रेलवे की भूमि पर काबिज पाँच जनहित याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” – न्यूज़ 21 – हल्द्वानी \ नैनीताल। कई वर्षो से लंबित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा में रेलवे भूमि मामले में याचिकर्ताओ को राहत नहीं देते हुए पांचों जनहित याचिकाओं को इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ को भेज दिया है।

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आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। इस मामले में आज रेलवे की भूमि पर काबिज मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान, टीकाराम पांडे, मदरसा गुसाईं गरीब नवाज और भूपेन्द्र आर्य व अन्य काबिज़ लोगों की ओर से अदालत में पाँच जनहित याचिकाएं दायर कर कहा गया कि सरकार उन्हें हटाने के साथ उन्हें पुनर्वासित करे और इसके लिए सरकार की ओर से हल्द्वानी के गौलापार में जगह चिन्हीकरण के साथ डिमारकेशन कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी और सभी जनहित याचिकाओं को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया।

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