महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के पति बैठक में नहीं बैठ सकते

महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के पति बैठक में नहीं बैठ सकते
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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन को अवमानना नोटिस जारी

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” HS NEWS ” हल्द्वानी \ रुद्रपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधमसिंह नगर और अपर मुख्य अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी विपिन कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि जिन स्थानों पर महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बोर्ड की बैठक में उनके पति बैठक कर निर्णय को प्रभावित करते हैं। 2006 में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि जिन स्थानों पर महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वहां उनके पति बैठक में नहीं बैठ सकते। कहा कि दिसंबर 2022 में ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति सुरेश गंगवार बतौर विधायक प्रतिनिधि बोर्ड की बैठक में बैठे। अवमानना याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने तीनों को नोटिस जारी करके तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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