संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |



उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को अधिनियत के दायरे में आने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन अधिकतर स्कूल इसका लाभ गरीब बच्चों को नहीं देते हैं । आरटीई ऐक्ट के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को छात्रों का पूरा रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन में फर्जीवाड़े की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई ऐक्ट) के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन देने वाले प्राइवेट स्कूलों को छात्रों का पूरा रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। ऐसा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।साथ ही सभी स्कूलों को खुद को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना होगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। कि जो स्कूल निदेशों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी अब तय है।
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निजी विद्यालयों में 25 फ़ीसदी सीटों पर प्रवेश देने का प्रावधान है लेकिन अनेक विद्यालयों से ही आरटीई एडमिशन में फर्जीवाड़े की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी सीईओ और समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए है। आरटीई के अंतर्गत 25 पीस 3 सीटों पर गड़बड़ी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी साथ ही पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले सभी स्कूलों को चित्रित करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरा करने को कहा गया है। आरटीई कोटे के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है । इनका पूरा खर्च सरकार उठाती है।
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