संवाददाता अतुल अग्रवाल – डिजिटल चैनल ” हालात-ए-शहर ”
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हल्द्वानी | महानगर हल्द्वानी में किसी भी भवन के निर्माण कार्य से पूर्व जिला विकास प्राधाकीकरण से निर्माण कार्य की अनुमति लेना अनिवार्यता है | जिला नैनीताल में यदि कोई भी निर्माण कार्य जिला विकास प्राधाकीकरण की अनुमति के बिना कराया जाता है
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,ऐसे निर्माण कार्यों को नगर निगम एवम शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए धवस्त कर दिया जाता है , ऐसे ही निर्माण कार्य पर आजतक की सबसे बड़ी कार्यवाही कंपनी बाग़ ( मलिक का बगीचा ) में की गई थी , जिसमे निर्माणाधीन 38 दुकाने ध्वस्त की गई थी।, वही बात की जाए तो शहर में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के उपरांत आज भी अधर में लटके हुए हैं , जिनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है वही शहर में कई स्थान ऐसे भी हैं जो कि मुख्य मार्गों पर है प्रतिदिन इसी मार्ग से होकर शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी आते जाते रहते हैं ,अभी हाल ही का एक मामला उजागर हुआ है
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स्टेशन रोड पर आर्य समाज भूमि पर एक प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में प्रारम्भ किया गया था , जिला विकास प्राधाकीकरण से निर्माण कार्य की अनुमति ना लेने पर शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य पर कार्रवाई करते हुए सील करने की कार्यवाही अमल में लाई गई थी , लेकिन वही आज देखने को मिला शासन प्रशासन द्वारा सील किया गया निर्माण कार्य पूर्ण गया है|
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इससे एक बात साफ झलकती है आम जनता जनता को नियम कानून के पाठ पढ़ाए जाते हैं एवं निर्माण को धवस्त कर दिया जाता है ,वही दूसरी ओर ऊंची पहुंच रखने वालों के निर्माण कार्य शासन प्रशासन के द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद भी पूर्ण हो जाते हैं ,वही जनता का कहना है कि पर्दे के पीछे किसकी शहर पर निर्माण कार्य रातों-रात करवा दिए जाते हैं उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती जबकि स्टेशन रोड मार्ग पर आए दिन शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों की नजर रहती है इसके बावजूद भी सील किया गया व्यापारिक प्रतिष्ठान का निर्माण संपूर्ण हो जाता है यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचनिह जिला विकास प्राधाकीकरण की कार्यप्रणाली पर जनता के द्वारा लगाया जाता है
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