हाई प्रोफ़ाइल रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला जो कि वर्ष 2007 से आज तक विवादों में ही रहा बात की जाये तो लगभग 15 वर्षो के पश्चात भी ये तस्वीर साफ
नहीं हो सकी आखिर ये भूमि फॉरेस्ट, रेलवे ,नजूल या फ्री होल्ड है
संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | हल्द्वानी हाई प्रोफ़ाइल रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला जो कि वर्ष 2007 से आज तक विवादों में ही रहा बात की जाये तो लगभग 15 वर्षो के पश्चात भी ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी , आखिर ये भूमि फॉरेस्ट, रेलवे ,नजूल या फ्री होल्ड है |
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सबसे अहम बात रेलवे अतिक्रमण वर्ष 2007 से चुनावी जिन्न रेलवे अतिक्रमण सुर्खियों में रहा है , इसी मुद्दे के सहारे चुनावी शतरंज की विसात बिछाई जाती रही है | कभी खम्बे , कभी नोटिस , कभी पैमाइश और इस चुनावी मुद्दे पर राजनीति करने वालो को जनता जीत का ताज पहनाकर सिंघासन पर बैठाती है | ऐसा नहीं कि रेलवे अतिक्रमण पर 2017 एवम 2022 के चुनावो से पूर्व सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाकर स्टे पर भी राजनीति करने वाले अपनी पीठ थपथपाते नज़र आये वही जनता को राहत भी मिली आशियाने सुरक्षित रहे | चुनाव खत्म रेलवे अतिक्रमण का जिन्न अगले चुनावो तक बोतल में बंद सूत्रों के मुताबिक जनता ने आरोप लगाया है कि आज प्रदेश की मौजूदा सरकार हज़ारो परिवारों के आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है
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इसी स्थिति को इस्प्ष्ट करने एवं आगामी सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आज़ से जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, फॉरेस्ट, और रेलवे का जॉइंट सर्वे चल रहा है, अपर जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद रेलवे अतिक्रमण से जुड़ी जमीन का संयुक्त सर्वे किया जा रहा है | अभी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है |
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जिसमें 1959 के नक्शे के आधार पर पैमाइश की जा रही है, सबसे पहले फॉरेस्ट के पिलर को ढूंढा जा रहा है उसके बाद रेलवे और उसके बाद नजूल और फ्री होल्ड क़े पिलर को देखा जाएगा, अभी यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फॉरेस्ट से कितनी सीमा की दूरी पर रेलवे के पिलर है, उप जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकार यह बताएं कि उनकी जमीन कहां पर और कितनी है लिहाज़ा जमीन की पैमाइश का काम जारी है।
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