पुलिस ने नरेश खत्री व जफर के अलावा अन्य अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 186, 353 और 504 के तहत किया मुकदमा दर्ज
पत्रकारिता के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप
अपने आप को नरेश खत्री व पत्रकार जफर बताया
संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |
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विश्वशनीय सूत्रों से एक बड़ी खबर लालकुंआ से मील रही है सूत्रों के मुताबिक मंडी समिति हल्द्वानी में मंडी सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने युवक एवं कथित पत्राकारों पर बदमिजाजी और पत्रकारिता के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए स्थानीय कोतवाली में घटना की तहरीर दी जिस पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करतेहुए तफ्तीश शुरू कर दी है।
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कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी में मंडी सहायक के पद पर कार्यरत संजीव कुमार पाठक ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर
देते हुए कहा है कि वह मंडी समिति की ओर से अधिसूचित लकड़ी के व्यवसाय पर मण्डी समिति को प्राप्त होने वाले मण्डी शुल्क के सरकारी राजस्व की वसूली के लिए लालकुआं क्षेत्र में तैनात है। गत 20 दिसंबर को शाम लगभग 7.30 बजे वह लालकुआं क्षेत्रा में किच्छा रोड पर नर्सरी के पास वन निगम डिपो से
लकड़ी क्रय कर ले जाने वाले वाहनों से मण्डी समिति को प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व मण्डी शुल्क की वसूली हेतु मण्डी समिति को रोकड़ रसीद जारी
कर रहा था। इसी बीच कुछ युवक उसके पास आए और उस पर सड़क पर बैठकर वाहनों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाने लगे। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे हीं माने और उसके साथ गाली गलौच करने लगे। इनमें से दो लोग उसकी रसीदें काटते हुए की वीडियो बनाने लगे। वे अपने आप को नरेश खत्री व पत्रकार जफर बता रहे थे। मना करने पर वे उससे 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने लगे। इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा आई, और मंडी समिति को राजस्व की हानि हुई। पीड़ित का कहना है कि वे लोग उसे धमकाते हुए चले गए। संजीव पाठक ने उक्त लोगों पर जान के खतरे की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने नरेश खत्री व जफर के अलावा अन्य अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 186, 353 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा ने बताया कि मंडी समिति के मंडी सहायक
द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है।
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