तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर काफी कैंडी बिस्कुट पे पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे-निदेशक विनोद कुमार सुमन

तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर काफी कैंडी बिस्कुट पे पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे-निदेशक विनोद कुमार सुमन
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” HS NEWS ” ATUL AGARWAL – HALDWANI ” विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू जनित रोगों जैसे कैंसर स्टॉक तथा हृदय रोग आदि से होती है धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है |

एव असमय लोग मृत्यु अपंगता के शिकार हो जाते हैं राज्य में हर वर्ष लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तंबाकू सेवन से सिर दर्द – गर्दन – गले और फेफड़ों के कैंसर के मामले सर्वाधिक 90% ओरल कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं | जमानत द्वारा तंबाकू के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता है

भारत सरकार द्वारा तंबाकू उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियों से जनमानस को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिशत और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम अधिनियम ( कोटवा 2003 ) लागू किया गया है – सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम – कोटवा 2003 – के माध्यम से अवयष्को कम उम्र के युवाओं एवं समूह द्वारा तंबाकू उत्पादन के उपयोग को रोकने तंबाकू के हानिकारक लत से बचाने तथा तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाना है

  • अवयस्कों एव कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की उपलब्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या – डी ओ नंबर 160 12 \ 14 \ 2017 TC दिनांक 21 सितंबर 2017 के माध्यम से सूचित किया गया है
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तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने वाले दुकानों पर -टॉफी -कैंडी –बिस्कुट -पे पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना जाना है ,साथ ही तंबाकू उत्पादों के व्यापारियों दुकानदारों को नगर निगम तथा स्थानीय निकाय से लाइसेंस अनुज्ञप्ति अनुमति प्राप्त कर इसका विक्रय करने का सुझाव दिया गया है , विदित हो कि अवयस्कों एव किशोरों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का मादक नशीला पदार्थ तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 वर्ष की कैद एवं ₹1 लाख रुपया तक के जुर्माने का प्रावधान हैं

— उत्तराखंड शासन चिकित्सा अनुभाग 3 के कार्यालय ज्ञापन संख्या – ज्ञापन 1858 ( 4 ) XXX III – 3 – 2014 – 213 – \ 2001 ऑब्लिक चार तीन 2014 2013 \ 2001 दिनांक 29 नवंबर 2014 के द्वारा राज्यपाल सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का भी नियम अधिनियम – 2003 की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) केंद्रीय अधिनियम संख्या 34 वर्ष 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना सिगरेट की खुली बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं > उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा( 2 ) 46 के अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य पर खतरनाक जानलेवा प्रधान डालने के कारण तंबाकू उत्पाद हैं

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इस अधिनियम की धारा 114 ( X II एव XIX ) के अंतर्गत संसर्गिग संक्रामक खतरनाक बीमारी को रोकता नियंत्रण तथा आपत्तिजनक कथा खतरनाक किस्म के व्यापारियों आजीविका कार्यों का विनियम तथा उनको समाज के जान के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने की देहरादून नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य इसी अधिनियम की धारा 437 के अंतर्गत नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन या भूमि में सार्वजनिक उपदूषण पैदा करने वाली वस्तु का निर्माण , संग्रह व्यापारी या निस्तारण के लिए नगर आयुक्त रोक सकता है

एवम धारा 438 के अंतर्गत बिना नगर निगम आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबधनो शर्तों के अनुकूल कोई भी व्यक्ति किसी भू -गृहादि में या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार कार्य जो जीवन स्वास्थ्य संपत्ति के लिए खतरनाक हो ना संपादित करेगा और ना ही संपादित करने की अनुज्ञा देगा

अतः उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम 1959 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार की तंबाकू उत्पाद का विनिर्माण किसी भी विधि द्वारा विपणन भंडारण पैकिंग प्रशिक्षण सफाई नगर निगम नगर पालिका परिषद नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है साथ ही लाइसेंस अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता उत्तराखंड अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय या किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर काफी कैंडी बिस्कुट में पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे यदि कोई व्यापारी दुकानदार व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपर्युक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी निदेशक विनोद कुमार सुमन देहरादून

24 घंटे में आग पर काबू नही पाया तो सम्बन्धित क्षेत्र के डीएफओ एवं रेंज अधिकारी की जिम्मेदारी तय- धामी

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